होम / इंडस्ट्री ब्रीफिंग / सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार महेश लांगा की याचिका पर ED को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार महेश लांगा की याचिका पर ED को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात के पत्रकार महेश लांगा द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 5 months ago
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात के पत्रकार महेश लांगा द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। महेश लांगा पर दो एफआईआर से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप है, जिनमें धोखाधड़ी का अपराध शामिल था।
लांगा, जो एक राष्ट्रीय अखबार में वरिष्ठ पत्रकार हैं, ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान, आरोपी लांगा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि लांगा को पहली और दूसरी एफआईआर में अग्रिम जमानत मिल चुकी थी, लेकिन तीसरी एफआईआर में उन पर आयकर चोरी का आरोप लगाया गया।
इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “बहुत से सच्चे पत्रकार होते हैं। लेकिन कुछ लोग स्कूटर पर घूमते हैं और कहते हैं कि हम पत्रकार हैं (पत्रकार) और वे क्या करते हैं, यह सबको पता है।”
हालांकि सिब्बल ने जवाब दिया कि ये सभी केवल आरोप हैं। गुजरात हाई कोर्ट से नियमित जमानत न मिलने के बाद ही लांगा सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, लांगा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अहमदाबाद पुलिस द्वारा दर्ज दो एफआईआर पर आधारित है, जिनमें धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, चीटिंग और कुछ लोगों को लाखों रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए हैं।
गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उनके खिलाफ कई पुराने मामले हैं और हिरासत में रहते हुए उन्होंने गवाहों को प्रभावित किया था।
टैग्स