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डिजिटल मीडिया में FDI पॉलिसी के अनुपालन के लिए MIB ने जारी किए यह दिशानिर्देश
डिजिटल न्यूज मीडिया संस्थानों में 26 प्रतिशत ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ के मामले में ‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ ने 18 सितंबर 2019 को जारी सरकारी आदेश के अनुपालन के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
डिजिटल न्यूज मीडिया संस्थानों में 26 प्रतिशत ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ (FDI) के मामले में ‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने 18 सितंबर 2019 को जारी सरकारी आदेश के अनुपालन के लिए समाचार और समसामयिक मामलों की अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग में लगे डिजिटल न्यूज मीडिया संस्थानों को एक माह का समय दिया है।
इस बारे में सोमवार को जारी एक पब्लिक नोटिस में मंत्रालय ने पात्र संस्थाओं द्वारा एक माह के भीतर इस आदेश के अनुपालन के तहत उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी है। इस पब्लिक नोटिस के अनुसार, 26 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश वाली संस्थाओं को आज से एक महीने के भीतर तमाम पहलुओं को लेकर सूचना- प्रसारण मंत्रालय को सूचना देनी होगी।
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ऐसी संस्थाएं जो वर्तमान में 26प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश वाली इक्विटी संरचना हैं, उन्हें एक महीने के भीतर सूचना-प्रसारण मंत्रालय को विवरण देना होगा और 15 अक्टूबर तक विदेशी निवेश को 26 प्रतिशत तक लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। वहीं, नए विदेशी निवेश की इच्छुक इकाइयों को केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। प्रत्येक इकाई को निदेशक मंडल अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नागरिकता संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
बता दें कि सूचना-प्रसारण मंत्रालय द्वारा 18 सितंबर 2019 को केंद्र की तरफ से डिजिटल न्यूज मीडिया को 26 फीसदी एफडीआई की इजाजत दी गई थी। यही नहीं, पिछले दिनों ही सरकार ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट प्रोवाइडर्स को ‘सूचना-प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) के दायरे में ले आई है। इसके लिए सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नौ नवंबर को जारी इस अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने वेब फिल्म्स, डिजिटल न्यूज और करेंट अफेयर्स कंटेंट को सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने के आदेश को मंजूरी दे दी है।
एमआईबी की ओर से इस बारे में किए गए ट्वीट को आप यहां देख सकते हैं।
Ministry of Information and Broadcasting requests compliance of policy on FDI in digital media within a month
— MIB India ?? #StayHome #StaySafe (@MIB_India) November 16, 2020
Public Notice⬇️https://t.co/SOAIWBDPvI
Details: https://t.co/GaHpwFazDU pic.twitter.com/lUv4ka3MKp
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