दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को अपने उन विज्ञापनों को हटाने का निर्देश दिया है जो डाबर के च्यवनप्राश उत्पाद को कथित तौर पर बदनाम करते हैं।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।