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ASCI ने विज्ञापनों में लैंगिक चित्रण को बढ़ावा देने पर लगाई रोक, जारी किए दिशा निर्देश
भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने लैंगिक रूढ़िवाद पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा-निर्देश को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को जारी किया।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
विज्ञापन में लैंगिक रूढ़िवाद को देखना आम हो गया है। लैंगिक रूढ़िवाद हमारे दिमाग में इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है कि हम शायद ही सोचते हैं कि किसी भी विज्ञापन में एक आदर्श परिवार में एक बड़ा लड़का और एक छोटी लड़की क्यों होते हैं, परिवार में दो लड़कियां क्यों नहीं? एक ठेठ भारतीय ब्रैंड के विज्ञापन की शुरुआत एक आदमी के अखबार पढ़ने और महिला द्वारा उसे चाय पिलाने से क्यों होती है? ‘मर्द मर्द होते हैं’ जैसे शब्द हमारे दिमाग में क्यों आते हैं? हमारे दिमाग में इस तरह की गहरी पैठ जमा चुके लैंगिक रूढ़िवाद को ध्यान में रखते हुए, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने लैंगिक रूढ़िवाद पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा-निर्देश (गाइडलाइंस) को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को जारी किया।
ASCI ने विज्ञापनों में लैंगिक चित्रण को बढ़ावा देने पर रोक लगाने की बात कही है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह समाज के लिए हानिकारक है। लिहाजा ASCI ने विज्ञापनों में ‘हानिकारिक लैंगिक रूढ़िवाद’ के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए अस्वीकार्य चित्रण के लिए सीमाएं निर्धारित की हैं। मुख्य रूप से महिलाओं से संबंधित सभी मामलों में इसका पालन करना होगा।
इसके साथ ही विज्ञापन देने वाली कंपनियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे प्रगतिशील लैंगिक चित्रों को बढ़ावा देने वाली सामग्रियों को प्रोत्साहित करें।
नए दिशा-निर्देश में अनिवार्य किया गया है कि विज्ञापनों में ‘किसी भी लिंग के पात्रों का यौन उद्देश्य से चित्रण’ या दर्शकों को खुश करने के मकसद से लोगों के लिए कामुक तरीके से चीजों को चित्रित नहीं करना चाहिए।
नए दिशा निर्देशों के अनुसार, किसी भी लिंग के लिए अपमानजनक भाषा या लहजे के जरिये दूसरों पर अधिकार जमाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही विज्ञापन लिंग के आधार पर हिंसा (शारीरिक या भावनात्मक), गैरकानूनी या असामाजिक व्यवहार को बढ़ावा नहीं दे सकते।
ASCI ने एक बयान में कहा, ‘लैंगिक रूढ़िवादिता, उनकी यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के अनुरूप नहीं होने के चलते विज्ञापनों में लोगों का उपहास नहीं उड़ाया जाना चाहिए।’
बयान के मुताबिक, भले ही यह दिशा-निर्देश मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित हैं, लेकिन अन्य लिंग वालों के गलत चित्रण में भी यह लागू होगा। ASCI ने कहा कि भाषा के उपयोग या विजुअल के मामले में यह वहां भी लागू होगा, जहां उत्पाद इससे संबंधित नहीं हैं। दिशानिर्देश में कहा गया है कि विज्ञापनों में लैंगिक आधार पर लोगों का मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए।
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