होम / टीवी / केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन: LOC पंजीकरण अब होगा ऑनलाइन
केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन: LOC पंजीकरण अब होगा ऑनलाइन
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए लोकल केबल ऑपरेटर (एलसीओ) पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 year ago
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए लोकल केबल ऑपरेटर (एलसीओ) पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है। शुक्रवार, 17 जनवरी 2025 से यह संशोधित नियम लागू हो गए हैं, जिनके तहत एलसीओ पंजीकरण अब पूरी तरह ऑनलाइन होगा और मंत्रालय स्वयं उनका पंजीकरण प्राधिकारी होगा।
ऑनलाइन पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया
आवेदकों के विवरण, जैसे आधार, पैन, कंपनी पहचान संख्या (CIN), डायरेक्टर पहचान संख्या (DIN) आदि का सफल सत्यापन होने पर पंजीकरण प्रमाण पत्र रियल-टाइम में जारी किया जाएगा। साथ ही, पंजीकरण या नवीनीकरण के इनकार के खिलाफ अपील की सुविधा भी प्रदान की गई है।
पहले की प्रक्रिया
पहले एलसीओ पंजीकरण प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र के स्थानीय मुख्य डाकघर में ऑफलाइन की जाती थी, जिसमें हेड पोस्टमास्टर पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करते थे। यह प्रक्रिया समय-साध्य और जटिल थी। साथ ही, पंजीकरण के बाद संचालन क्षेत्र केवल विशेष इलाकों तक सीमित रहता था।
संशोधित नियमों की मुख्य विशेषताएं
- ऑनलाइन आवेदन: एलसीओ पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए अब प्रसारण सेवा पोर्टल (Broadcast Seva Portal) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा।
- पांच साल की वैधता: पंजीकरण या नवीनीकरण पांच वर्षों के लिए मान्य होगा।
- प्रोसेसिंग फीस: पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए केवल 5000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस होगी।
- देशव्यापी वैधता: एलसीओ पंजीकरण पूरे भारत में संचालन के लिए मान्य होगा।
- नवीनीकरण आवेदन: पंजीकरण की समाप्ति से कम से कम 90 दिन पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- अपील का अधिकार: पंजीकरण या नवीनीकरण के इनकार के खिलाफ आवेदक 30 दिनों के भीतर अपर सचिव (DAS) के समक्ष अपील कर सकते हैं।
मौजूदा पंजीकरण
मौजूदा पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित अवधि तक मान्य रहेगा। जिन मामलों में मौजूदा पंजीकरण की वैधता 90 दिनों से कम है, वहां नवीनीकरण के लिए तुरंत पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
डाकघरों में लंबित आवेदन
जो आवेदन डाकघरों में लंबित हैं, उन्हें वापस लेकर पोर्टल पर पुनः आवेदन करना होगा।
सहायता के लिए संपर्क
यदि किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर से संपर्क किया जा सकता है या lco.das[at]gov[dot]in पर ईमेल भेजा जा सकता है।
सरल व्यवसाय प्रक्रिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता
यह संशोधित प्रक्रिया सरकार की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। अब पंजीकरण या नवीनीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन के बाद रियल-टाइम में जारी किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी।
टैग्स