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भारत-न्यूजीलैंड के बीच चल रही सीरीज के प्रसारण मामले में आया यह आदेश
TDSAT ने प्रसार भारती को ‘डीडी स्पोर्ट्स’ के अनएन्क्रिप्टेड सिग्नल ‘सिटी नेटवर्क लिमिटेड’ और ‘डिश टीवी’ को प्रदान करने के लिए अंतरिम निर्देश पारित किए हैं
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) ने प्रसार भारती को ‘डीडी स्पोर्ट्स’ के अनएन्क्रिप्टेड सिग्नल ‘सिटी नेटवर्क लिमिटेड’ और ‘डिश टीवी’ को प्रदान करने के लिए अंतरिम निर्देश पारित किए हैं। सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड और डिश टीवी द्वारा दायर दो याचिकाओं में ये अंतरिम आदेश पारित किया गया है।
हालांकि, आदेश के मुताबिक अब भारत-न्यूजीलैंड के बीच चल रही टी-20 और एकदिवसीय मैचों की सीरीज का प्रसारण अब दर्शक एमेजॉन और डीडी स्पोर्ट्स के अलावा ‘सिटी' और ‘डिश टीवी’ प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकेंगे।
सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड का प्रतिनिधित्व ‘ट्रस्ट लीगल’ (Trust Legal) की ओर से सीनियर एडवोकेट मीत मल्होत्रा के नेतृत्व में पार्टनर ऋत्विका नंदा, एसोसिएट्स अजय नोरोन्हा और तेजबीर चुघ ने किया। वहीं, डिश टीवी का प्रतिनिधित्व सीए सुंदरम सीनियर एडवोकेट के नेतृत्व में ‘सिंह एंड सिंह’ (Singh & Singh) ने किया।
बता दें कि ये याचिकाएं इस वजह से दायर की गईं, क्योंकि 22 नवंबर को भारत-न्यूजीलैंड टी-20 क्रिकेट मैच के प्रसारण से पहले, प्रसार भारती ने डीडी स्पोर्ट्स के सिग्नल को एन्क्रिप्ट किया, जिससे यह चैनल डीडी फ्री डिश को छोड़कर सिटी नेटवर्क और डिश टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के अलावा अन्य केबल व डीटीएच ऑपरेटर्स पर दिखाई नहीं दे रहे थे।
सिग्नल के लिए प्रसार भारती से अनुरोध करने पर ‘सिटी नेटवर्क’ और ‘डिश टीवी’ को एमेजॉन ने यह कहते हुए नोटिस दिया था कि एमेजॉन भारत में एकमात्र अधिकार धारक है। एमेजॉन ने प्रसार भारती के साथ एक एग्रीमेंट किया था और भारत-न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज, 2022 के लाइव प्रसारण सिग्नल को प्रसार भारती द्वारा केवल डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने के लिए शेयर कर रहा था।
‘सिटी नेटवर्क’ और ‘डिश टीवी’ ने तर्क दिया था कि प्रसार भारती एक ब्रॉडकास्टर के रूप में गैर-भेदभाव और गैर-विशिष्टता के इंटरकनेक्शन विनियमों से बंधा हुआ है। जैसा कि उल्लंघन का जिक्र किया गया है तो प्रसार भारती द्वारा किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। अन्य सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म्स का बहिस्कार कर प्रसार भारती द्वारा ‘डीडी स्पोर्ट्स’ के सिग्नल्स को केवल अपने खुद के ही डीटीएच प्लेटफॉर्म यानी कि ‘डीडी फ्री डिश’ प्रेषित करना विनियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा, 2013 में पारित की गई सूचना-प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 8 के अनुसार, ‘सिटी नेटवर्क’ और ‘डिश टीवी’ को डीडी स्पोर्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर ले जाना अनिवार्य है। प्रसार भारती 2013 से 22 नबंर 2022 तक एन्क्रिप्टेड सिग्नल्स की आपूर्ति कर रहा था। प्रसार भारती ने बिना किसी नोटिस के सिग्नल को एन्क्रिप्ट किया और दर्शकों की संख्या को प्रतिबंधित किया है।
वहीं, इसके विपरीत, प्रसार भारती ने कहा कि वह प्रसार भारती अपने और एमेजॉन के बीच हुए अरेंजमेंट के तहत कार्य कर रहा है।
सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह और गोपाल जैन के नेतृत्व में साईकृष्णा एसोसिएट्स ने एमेजॉन का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान एमेजॉन ने तर्क दिया कि उसके पास ही भारत में भारत-न्यूजीलैंड मैचों की सीरीज को दिखाने का एकमात्र अधिकार है। याचिकाकर्ताओं को सीरीज के कंटेंट को शेयर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यदि ऐसा किया जाता है तो यह एमेजॉन के कॉपीराइट का उल्लंघन होगा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, टीडीसैट ने कहा कि ‘सिटी नेटवर्क’ और ‘डिश टीवी’ का मामला प्रथम दृष्टया इसके पक्ष में है और सुविधाओं का संतुलन भी इसके पक्ष में है। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के अनुसार अनिवार्य दायित्व एक वैधानिक आवश्यकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, टीडीसैट ने प्रसार भारती को निर्देश दिया कि वह मामले के लंबित रहने तक डीडी स्पोर्ट्स चैनल के एन्क्रिप्टेड सिग्नल ‘सिटी नेटवर्क’ और ‘डिश टीवी’ को तत्काल प्रदान करें।
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