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साक्षी टीवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने 'साक्षी टीवी' की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार पर लोकसभा चुनावों के बाद उसके खिलाफ “निशाना बनाकर की गई कार्रवाई” करने का आरोप लगाया गया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 6 months ago
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टेलीविजन न्यूज चैनल 'साक्षी टीवी' (Sakshi TV) की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार पर जून 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद उसके खिलाफ “निशाना बनाकर की गई कार्रवाई” करने का आरोप लगाया गया है।
न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार से इस आरोप पर जवाब मांगा है। चैनल की ओर से अधिवक्ता महफूज ए. नाजकी ने कहा कि उसे “लगातार, अवैध और लक्षित कार्रवाई” का सामना करना पड़ा है, जिसका उद्देश्य उसकी स्वतंत्र संपादकीय आवाज को दबाना है।
याचिका में कहा गया है कि “सरकार बदलने के तुरंत बाद याचिकाकर्ता के चैनल का प्रसारण आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड (APSFL) (जो एक राज्य-स्वामित्व वाला डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है) द्वारा बिना किसी नोटिस या स्पष्टीकरण के अचानक बंद कर दिया गया। इसके बाद, राज्य और उसके अधिकारियों की ओर से दी गई धमकियों के चलते लगभग सभी प्रमुख मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) ने भी चैनल का प्रसारण रोक दिया। नतीजतन, याचिकाकर्ता का चैनल आंध्र प्रदेश भर में प्रभावी रूप से ब्लैकआउट हो गया।”
याचिका के अनुसार, राज्य में काम कर रहे सभी MSOs का कुल ग्राहक आधार लगभग 51.56 लाख है। इनमें से 40.55 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा देने वाले MSOs (जो लगभग 80% मार्केट का प्रतिनिधित्व करते हैं) को पहले ही राज्य और उसके अधिकारियों के दबाव में चैनल को ब्लॉक करने के लिए मजबूर किया गया। शेष MSOs, जिनका ग्राहक आधार अपेक्षाकृत छोटा है, वे भी “सक्रिय और बढ़ते खतरे” के अधीन हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि उद्देश्य चैनल का पूर्ण ब्लैकआउट करना है।
याचिका में कहा गया है कि राज्य की कार्रवाइयां, जो धमकियों और बुनियादी सेवाओं से वंचित करने के जरिए लागू की गईं, मीडिया की स्वतंत्रता पर ठंडा प्रभाव डालती हैं।
टीवी चैनल ने अदालत से मांग की है कि उसके प्रसारण को आंध्र प्रदेश में सभी प्लेटफॉर्म्स पर बहाल किया जाए।
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