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न्यूज एंकर रोहित रंजन को SC से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में प्रसारित करने के मामले में ‘जी न्यूज’ के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में प्रसारित करने के मामले में ‘जी न्यूज’ के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। रोहित रंजन ने अपने खिलाफ दायर कई एफआईआर से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि डॉक्टर्ड वीडियो के मामले में रोहित रंजन को अगले आदेश तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता।
अदालत में सुनवाई के दौरान रोहित रंजन के वकील ने कहा कि चैनल ने शो को वापस ले लिया था। इसके अलावा गलती के लिए माफी भी मांगी गई थी। यह गलती जानबूझकर नहीं की गई थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस लगातार रोहित रंजन के पीछे घूम रही है। इस पर अदालत ने उन्हें राहत देते हुए हिरासत में लेने पर रोक का आदेश दिया।
इसके अलावा कोर्ट ने यूपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। रोहित रंजन के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस मामले में माफी मांगी जा चुकी है। इसके बाद भी उनके अरेस्ट होने का खतरा है। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक की पुलिस उनके पीछे है और फिलहाल वह यूपी पुलिस की हिरासत में हैं।
आपको बता दें कि 1 जुलाई को चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम में राहुल गांधी के केरल में अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर दिए बयान को उदयपुर से जोड़कर प्रसारित किया गया था। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई थी और उनके खिलाफ विभिन्न जगहों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने एंकर के खिलाफ केस दर्ज किया था। पांच जुलाई को छत्तीसगढ़ पुलिस उनके गाजियाबाद स्थित घर के अंदर जबरन पहुंची थी और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन यूपी और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच हुई जद्दोजहद के बाद अंत में नोएडा पुलिस रोहित रंजन को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी, लेकिन उनके ऊपर लगी धाराओं के जमानतीय अपराध होने के चलते उन्हें शाम तक जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद रोहित रंजन ने अपने खिलाफ दायर कई एफआईआर से बचाव के लि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहित रंजन के खिलाफ जहां-जहां भी एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
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