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जुर्माने को लेकर NDTV के प्रमोटर्स को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिया यह आदेश
मामले को 10 फरवरी 2021 के लिए सूचीबद्ध किया गया है। NDTV के प्रमोटर्स पर सेबी ने लगाया है 27 करोड़ रुपये का जुर्माना
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
विभिन्न प्रतिभूति नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (SEBI) द्वारा लगाए गए 27 करोड़ रुपये के जुर्माना आदेश के खिलाफ ‘एनडीटीवी’ (NDTV) के फाउंडर्स-प्रमोटर्स डॉ. प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय की अपील पर ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ (the Securities Appellate Tribunal) का मानना है कि दलीलों पर सुनवाई की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अंतिम रूप से निपटारे के लिए इस मामले को 10 फरवरी 2021 को सूचीबद्ध किया गया है।
हालांकि, ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ ने ‘एनडीटीवी’ को चार हफ्ते के भीतर प्रतिवादी के समक्ष जुर्माने की 50 फीसदी राशि जमा करने का निर्देश दिया है। ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ का कहना है कि यदि यह राशि जमा करा दी जाती है तो अपील के लंबित रहने तक शेष राशि की वसूली नहीं की जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ के इस आदेश के खिलाफ ‘एनडीटीवी’ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला लिया है।
गौरतलब है कि दिसंबर 2020 में सेबी ने कुछ ऋण समझौतों पर शेयरधारकों से जानकारी छिपाने के लिए ‘एनडीटीवी’ पर 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, चैनल का कहना कि एनडीटीवी के फाउंडर्स और प्रमोटर्स प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय ने बार-बार यह कहा है कि उन्होंने किसी भी लेन-देन अथवा समझौते के जरिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एनडीटीवी का नियंत्रण हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी है। दी गई सूचना में कहा गया है कि वह एनडीटीवी की चुकता शेयर पूंजी में अब भी 61.45 प्रतिशत हिस्सेदारी के धारक हैं।
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