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NCLT ने ZEE को दिया समय, अब इस तारीख तक देना होगा जवाब
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने NCLT को इनवेस्को द्वारा दायर एक याचिका पर मीडिया कंपनी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए उचित और पर्याप्त समय देने का आदेश दिया था।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने शुक्रवार को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee Entertainment Enterprises Limited) को अपने इनवेस्को की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 22 अक्टूबर तक का समय दिया है।
इससे पहले, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने NCLT को इनवेस्को (Invesco) द्वारा दायर एक याचिका पर मीडिया कंपनी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए उचित और पर्याप्त समय देने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति भास्कर पंतुला मोहन और नरेंद्र कुमार भोला की एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने जी एंटरटेनमेंट को आगे विचार के लिए 22 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
बता दें कि अपने 15 पेज के फैसले में NCLAT ने कहा था कि NCLT ने इस मामले में गलती की है। उसने जी एंटरटेनमेंट को पर्याप्त समय नहीं दिया है। कंपनी में सबसे बड़ी शेयर होल्डर्स इनवेस्को की ओर से असाधारण आम बैठक (EGM) बुलाने की मांग पर NCLT ने पहले मंगलवार 5 अक्टूबर को जी एंटरटेनमेंट को दो दिनों के अंदर यानी 7 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा था।
वहीं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने याचिका का जवाब देने के लिए और समय की मांग करते हुए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का रुख किया था।
बता दें, अमेरिकी निवेश कंपनी इनवेस्को चाहता है कि ZEEL के बोर्ड में बदलाव हो, इसके लिए उसने 6 नामों का प्रस्ताव भी दिया है। वहीं जी एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत गोयनका को पद से हटाने की मांग भी की गयी है। इन्हीं सब मांगो के चलते 30 सितंबर को NCLT में एक याचिका दायर की थी।
इनवेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड (पूर्व में इनवेस्को ओपनहेइमेर डेवलपिंग मार्केटिंग्स फंड) की ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड के साथ जीईईएल में 17.88 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
NCLT ने मीडिया कंपनी को असाधारण आम बैठक बुलाने के इनवेस्को के अनुरोध पर ध्यान देने के लिए निदेशक मंडल की बैठक करने का निर्देश दिया था।
पिछले सप्ताह जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के निदेशक मंडल ने दोनों कंपनियों की असाधारण आम बैठक बुलाने की मांग को ‘अवैध एवं गैरकानूनी’ बताते हुए खारिज कर दिया था।
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