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उमर खालिद से जुड़े वीडियो के प्रसारण मामले में NBDSA सख्त, न्यूज चैनल्स को दी ये हिदायत
न्यूज चैनल्स द्वारा इस तरह की टैगलाइनों पर टिप्पणी करते हुए ‘एनबीडीएसए’ ने कहा कि इनसे यह आभास होता है कि आरोपित को पहले ही दोषी घोषित किया जा चुका है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
‘न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी‘ (एनबीडीएसए) ने ‘जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी’ (जेएनयू) के पूर्व छात्र और यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) के आरोपित उमर खालिद से संबंधित शो के प्रसारण के दौरान तमाम टीवी न्यूज चैनल्स द्वारा ‘सनसनीखेज टैगलाइन और टिकर’ के इस्तेमाल पर गंभीर आपत्ति जताई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 13 जून 2022 को अपने फैसले में ‘न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी‘ ने तमाम ब्रॉडकास्टर्स से इस विवादास्पद प्रसारण के वीडियो हटाने के लिए कहा है। ‘एनबीडीएसए‘ ने सात दिनों के भीतर आदेश पर अमल किए जाने के बारे में लिखित में पुष्टि भी मांगी है।
इसके अलावा, ‘एनबीडीएसए‘ ने ब्रॉडकास्टर्स और चैनल्स को संयम बरतने और ऐसी टैगलाइन/हैशटैग प्रसारित नहीं करने की सलाह भी दी है, जो आरोपित को इस तरह से पेश करते हों जैसे कि वह दोषी है। न्यूज चैनल्स द्वारा इस तरह की टैगलाइनों पर टिप्पणी करते हुए ‘एनबीडीएसए’ ने कहा कि इनसे यह आभास होता है कि आरोपित को पहले ही दोषी घोषित किया जा चुका है।
बता दें कि 30 नवंबर, 2020 को अधिवक्ता इंद्रजीत घोरपड़े द्वारा दिल्ली दंगों के मामले में आरोपित उमर खालिद के खिलाफ इंडिया टीवी, आजतक, जी न्यूज और जी हिन्दुस्तान द्वारा वीडियो प्रसारण के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। ‘एनबीडीएसए’ के अनुसार, ‘पुलिस रिपोर्ट के अनुसार दंगों और उमर खालिद की कथित संलिप्तता के बारे में चैनल पर न्यूज प्रसारित करना न्यूज चैनल्स के अधिकारों के भीतर था।‘
गौरतलब है कि NBDSA (पूर्व में NBSA) निजी टीवी चैनल्स का एक स्व-नियामक निकाय है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.के. सीकरी हैं। एनबीडीएसए का गठन ब्रॉडकास्टिंग के बारे में शिकायतों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए बनाया गया है और इसके आदेश उन सभी चैनल्स पर लागू होते हैं, जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) के सदस्य हैं।
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