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‘लोकशाही’ न्यूज चैनल के मामले में आज फिर होगी सुनवाई, शनिवार को दिल्ली HC से मिली थी राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने मराठी न्यूज चैनल ‘लोकशाही’ (Lokshahi) के प्रसारण पर केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए 72 घंटे के प्रतिबंध पर शनिवार को रोक लगा दी
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
दिल्ली हाई कोर्ट ने मराठी न्यूज चैनल ‘लोकशाही’ (Lokshahi) के प्रसारण पर केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए 72 घंटे के प्रतिबंध पर शनिवार को रोक लगा दी।
सूचना-प्रसारण विभाग ने किरीट सोमैया के एक कथित अश्लील वीडियो के प्रसारण के मामले में शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए ‘लोकशाही’ न्यूज चैनल के प्रसारण पर 72 घंटे के लिए रोक लगा दी थी। कोर्ट के इस फैसले के चलते शनिवार (23 तारीख) शाम 7 बजे से चैनल का प्रसारण फिर से शुरू हो गया।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस फैसले को ‘लोकशाही’ न्यूज चैनल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में न्यूज चैनल के वकीलों ने दलील दी कि किरीट सोमैया का कथित वीडियो क्लिप अश्लील नहीं था और यह फैसला सरकार का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और अगले आदेश तक शनिवार शाम 7 बजे से प्रसारण शुरू करने का आदेश दिए।
‘लोकशाही’ चैनल के एडिटर-इन-चीफ कमलेश सुतार ने यह जानकारी दी कि हम फिर से ऑन एयर हो गए हैं। हमने शनिवार शाम से ही अपना प्रसारण फिर से शुरू कर दिया है। यह रोक शुक्रवार शाम 6 बजे से 72 घंटे के लिए लगाई गई थी। हालांकि, हमने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने मंत्रालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अगली सुनवाई सोमवार को है।
इससे पहले चैनल के एडिटर-इन-चीफ कमलेश सुतार ने यह जानकारी देते हुए बताया था कि ‘सूचना और प्रसारण’ (I&B) मंत्रालय से नोटिस मिलने के बाद 72 घंटे के लिए चैनल का प्रसारण बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सुतार ने यह भी कहा था कि वह इस मामले में वैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे।
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