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ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर के खिलाफ याचिका पर HC में हुई सुनवाई, अब मिली ये तारीख
‘टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ के नए टैरिफ ऑर्डर-2.0 के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए नई तारीख तय की है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago
‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन’ (Indian Broadcasting Foundation) द्वारा ‘टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (ट्राई) के नए टैरिफ ऑर्डर-2.0 (NTO 2.0) के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की है।
बता दें कि ‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन’ ने 13 जनवरी को कोर्ट में ट्राई के खिलाफ एक याचिका दायर कर नए टैरिफ ऑर्डर-2.0 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए पहले 22 जनवरी और फिर 30 जनवरी की तारीख तय कर दोनों पक्षों को तलब किया था। 30 जनवरी को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख निश्चित की है।
सूत्रों के अनुसार, 30 जनवरी को सुनवाई के दौरान ट्राई के वकील का कहना था कि दलीलें सिर्फ याचिका पर आधारित होनी चाहिए, न कि प्रत्युत्तर (Rejoinder) पर। वहीं, ‘फिल्म और टीवी प्रड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ (Film and TV Producers Guild of India) के वकील का कहना था कि प्रत्युत्तर में कुछ भी नया नहीं है और सभी कुछ ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
‘द प्रड्यूसर्स गिल्ड एसोसिएशन’ (The Producers Guild Association) के वकील ने टेलिकॉम रेगुलेटर के रूप में ट्राई की स्थापना के साथ ही इसके तहत किए जा रहे प्रसारण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने 2017 के इंटरकनेक्ट रेगुलेशंस और 2017 के टैरिफ ऑर्डर के बारे में भी बताया, जिसे मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उन्होंने बताया कि इसके बाद 2017 रेगुलेशंस अस्तित्व में आया और चैनल्स के बुके (bouquets) पर पिछली 15 प्रतिशत छूट खत्म हो गई। अगले छह महीने के भीतर ट्राई ने एक नया टैरिफ ऑर्डर पेश किया और इंडस्ट्री को संभलने का मौका भी नहीं दिया।
गौरतलब है कि ट्राई ने एक जनवरी को नई टैरिफ पॉलिसी जारी की थी, जिसके तहत ब्रॉडकास्टर्स को 15 जनवरी से चैनल्स के लिए नई मूल्य सूची अपनाने का निर्देश दिया गया था। ट्राई के इस नए टैरिफ ऑर्डर-2.0 (NTO 2.0) का टीवी ब्रॉडकास्टर्स ने विरोध किया था और संयुक्त रूप से इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी।
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