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मराठी न्यूज चैनल ‘लोकशाही’ को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस चैनल के मालिकों को तुरंत न्यूज चैनल का संचालन शुरू करने की अनुमति दे।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago

मराठी न्यूज चैनल ‘लोकशाही’ (Lokshahi) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को इस न्यूज चैनल के संचालन को तुरंत शुरू करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने 25 जनवरी को अपने आदेश में कहा है कि इस चैनल के मालिकों ने सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान की दिशा में सुधारात्मक कार्रवाई की है, जिससे वे चैनल का संचालन फिर से शुरू करने के हकदार हैं। ऐसे में अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ताओं को चैनल का संचालन शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

यह भी पढ़ें: मराठी न्यूज चैनल ‘लोकशाही’ का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित

हालांकि, न्यूज चैनल की याचिका का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने मामले की योग्यता पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है और 15 दिनों के निलंबन व चैनल द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कार्यों से सरकार की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने विवेक का इस्तेमाल किया है।

‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने नौ जनवरी को ‘लोकशाही’ का लाइसेंस फिर 30 दिनों के लिए निलंबित करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ चैनल प्रबंधन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि पांच महीने में यह दूसरा मौका था, जब इस चैनल का लाइसेंस निलंबित किया गया था।


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