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IT नियमों पर मेटा की चिंता: तीन घंटे में कंटेंट हटाना बड़ी चुनौती
सरकार के नए आईटी नियमों में गैरकानूनी कंटेंट हटाने की समय सीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दी गई है। मेटा ने इसे ऑपरेशनल चुनौती बताया और नियमों में स्पष्टता व लचीलापन की मांग की है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 13 hours ago
भारत सरकार द्वारा हाल ही में आईटी नियमों में किए गए संशोधन को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने चिंता जताई है। नए नियमों के अनुसार अब सोशल मीडिया मंचों को सरकारी आदेश मिलने के केवल 3 घंटे के भीतर गैरकानूनी कंटेंट हटाना अनिवार्य होगा। पहले यह समय सीमा 36 घंटे थी।
मेटा के उपाध्यक्ष और उप मुख्य गोपनीयता अधिकारी रॉब शर्मन ने एक मीडिया बातचीत के दौरान कहा कि सरकार का उद्देश्य गलत और भ्रामक जानकारी को रोकना सही है, लेकिन 3 घंटे की समय सीमा व्यवहारिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में सही निर्णय लेना और नियमों का पालन करना आसान नहीं होगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत यह बदलाव किया है। सरकार का कहना है कि डीपफेक और गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए उसे रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई जरूरी है। मेटा के अलावा अन्य तकनीकी कंपनियां भी सरकार से इस विषय पर स्पष्टता और लचीलापन मांगने की तैयारी कर रही हैं।
कंपनियों का मानना है कि तकनीकी रूप से जटिल मामलों में अधिक समय की जरूरत हो सकती है, ताकि सही और निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि नए नियमों से सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि, सरकार का उद्देश्य इंटरनेट को सुरक्षित बनाना है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और तकनीकी कंपनियों के बीच इस विषय पर क्या समाधान निकलता है।
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