UNI ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी और जमीन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया। इसके बाद दफ्तर खाली करने का आदेश दिया गया।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।