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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की चुनावी बॉन्ड योजना, वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत ने कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के सामने आने के बाद वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत ने अपने 'एक्स' हैंडल से एक पोस्ट की और अपनी राय व्यक्त की है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी साल में अंसवैधानिक करार देना, केंद्र सरकार को बड़ा झटका है। कोर्ट ने कहा, काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के सामने आने के बाद वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत ने अपने 'एक्स' हैंडल से एक पोस्ट की और अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, SC ने सही किया। चुनावी बोंड खरीदार को अनाम रखना इसकी बड़ी कमी थी। पैसे और राजनीति की साँठगाँठ रोकने के लिए काले राजनीतिक चंदे को सफेद करना ही काफी नहीं। दाता और उनकी मंशा भी खुलनी चाहिए।
जब तक रैलियां, पोस्टरबाजी, पैसा और चीजें बाँटना बैन नहीं होगा चुनावी राजनीति साफ नहीं होगी। आपको बता दे, अदालत ने निर्देश जारी कर कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण 31 मार्च तक चुनाव आयोग को दें। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर जानकारी साझा करें।
SC ने सही किया। चुनावी बोंड खरीदार को अनाम रखना इसकी बड़ी कमी थी! पैसे और राजनीति की साँठगाँठ रोकने के लिए काले राजनीतिक चंदे को सफेद करना ही काफी नहीं! दाता और उनकी मंशा भी खुलनी चाहिए! जब तक रैलियाँ, पोस्टरबाजी, पैसा और चीजें बाँटना बैन नहीं होगा चुनावी राजनीति साफ नहीं होगी!
— Shiv Kant (@shivkant) February 15, 2024
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