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भारत और ईरान में महिलाओं के लिए उठाए कदम पर बोले समीर अब्बास, हक व जुल्म का फर्क देखिए
इस विधेयक में अनिवार्य हिजाब नहीं पहने महिलाओं को सेवाएं मुहैया कराने वाले प्रतिष्ठानों के मालिकों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
ईरान की संसद ने सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य इस्लामी ‘हेडस्कार्फ’ (हिजाब) पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं और उनका समर्थन करने वालों के लिए सजा के प्रावधान वाले एक विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी।
यह कदम 22 वर्षीय महसा अमिनी की बरसी के कुछ ही दिनों बाद आया, जिसे हिजाब का विरोध करने के लिए नैतिक पुलिस ने हिरासत में लिया था। महसा की हिरासत में मौत को लेकर देश में महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार समीर अब्बास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी राय रखी हैं।
उन्होंने लिखा, फर्क देखिए जरा, एक तरफ भारत की संसद में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान की संसद में महिलाओं के बिना हिजाब के पाए जाने पर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान वाला बिल पास कर दिया गया है, वो भी वहां के लगभग सभी सांसदों के वोट से, हक और जुल्म का फर्क !
आपको बता दें कि ईरान की संसद में पारित इस विधेयक में अनिवार्य हिजाब नहीं पहने महिलाओं को सेवाएं मुहैया कराने वाले प्रतिष्ठानों के मालिकों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। यदि अपराध संगठित तरीके से होता है तो उल्लंघनकर्ताओं को 10 साल तक की सजा हो सकती है। विधेयक को ईरान की 290 सीटों वाली संसद में 152 सांसदों द्वारा पारित किया गया है।
फ़र्क देखिए ज़रा, एक तरफ़ भारत की संसद में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है तो दूसरी तरफ़ ईरान की संसद में महिलाओं के बिना हिजाब के पाए जाने पर 10 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान वाला बिल पास कर दिया गया है वो भी वहां के लगभग सभी सांसदों के वोट से, हक़ और ज़ुल्म का फ़र्क ! pic.twitter.com/prYvimQNTC
— Samir Abbas ?? (@TheSamirAbbas) September 21, 2023
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