होम / सोशल मीडिया / इस आदेश से अंतरिम राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में गूगल
इस आदेश से अंतरिम राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में गूगल
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद गूगल अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के फैसले के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLAT) से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद दिग्गज टेक कंपनी गूगल अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है।
बता दें कि गूगल ने सीसीआई के फैसले के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLAT) में याचिका दायर की थी, जिसे 4 जनवरी को मंजूर कर ली गई। यानी NCLAT याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई, लेकिन ट्रिब्यूनल ने गूगल को कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी। NCLAT ने गूगल को जुर्माने की राशि का 10 फीसदी अंतरिम तौर पर जमा करने का आदेश दिया। फिलहाल इस मामले की अंतिम सुनवाई अब अप्रैल में होनी लेकिन है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गूगल का साफ कहना है यह आदेश भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक झटका है और इससे इस प्रकार के उपकरण देश में और महंगे हो जाएंगे। गूगल का मानना है कि CCI के कुछ निर्देशों को लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कंपनी के पास राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।
बता दें कि CCI ने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपनी मजबूत स्थिति का गलत इस्तेमाल करने के चलते गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी फैसले के खिलाफ गूगल ने NCLAT में याचिका दायर की थी।
वहीं, दूसरी तरफ हाल ही में CCI ने गूगल को रिकवरी के लिए डिमांड नोटिस भी जारी किया हुआ है। दरअसल, गूगल को यह नोटिस निर्धारित समय के भीतर जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर जारी किया गया था। CCI ने यह निर्देश दिया था कि नोटिस मिलने के 60 दिनों के भीतर ही गूगल को दंड का भुगतान करना होगा। प्रतिस्पर्धी कानूनों में कहा गया है कि यदि कोई इकाई मांग नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं देती है, तो नियामक जुर्माना राशि वसूलने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। हालांकि इसी जुर्माना राशि को लेकर NCLAT ने गूगल को इस राशि का 10 फीसदी अंतरिम तौर पर जमा करने का आदेश दिया हुआ है।
CCI ने अक्टूबर में गूगल पर एकाधिकार की स्थिति का फायदा उठाने के लिए कुल 2,274.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ये जुर्माना दो अलग-अलग मामलों में लगाया गया था, जिसमें पहला करीब 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के मामले में 20 अक्टूबर को लगाया था, जबकि एक हफ्ते के भीतर ही दूसरा जुर्माना करीब 936.44 करोड़ रुपए का लगाया था। यह जुर्माना प्ले स्टोर की नीतियों में अनुचित व्यवहार के लिए लगाया गया था।
टैग्स सुप्रीम कोर्ट गूगल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग