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महिला पत्रकार की इस याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) के खिलाफ दायर...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 8 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) के खिलाफ दायर की गई एक महिला पत्रकार की याचिका को खारिज कर दिया है। स्वाति राजभर नामक पत्रकार ने इस याचिका में आरोप लगाया था कि मई 2015 में म्हाडा की लॉटरी स्क्रीम में चयनित होने के बावजूद प्राधिकरण ने उसे फ्लैट का कब्जा (possession) देने से इनकार कर दिया था।
पत्रकार की याचिका पर जस्टिस राजेश केतकर की एकल खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि महिला ने म्हाडा से इस तथ्य को जानबूझकर छिपाया कि वह शादीशुदा है। ऐसे में म्हाडा का निर्णय सही था।
इस बीच एक और महिला पत्रकार संतोषी मिश्रा के अधिवक्ता ने कहा कि राजभर ने फर्जी कागजात जमा किए थे। इस वजह से उनकी मुवक्किल को भी इस स्कीम में फ्लैट नहीं मिल सका। उनका कहना था कि संतोषी मिश्रा लॉटरी सिस्टम में शॉर्टलिस्ट हो गई थीं लेकिन वे फ्लैट नहीं हासिल कर पाईं।
राजभर ने अप्रैल 2015 में म्हाडा के फ्लैटों की लॉटरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा किया था। फॉर्म जमा करते समय उन्होंने खुद को अविवाहित (single) बताया था। मई 2016 में राजभर को मुलुंड में मध्यम आय वर्ग श्रेणी (एमआईजी कैटेगरी) का फ्लैट आवंटित हो गया था। इस बीच संतोषी मिश्रा ने म्हाडा में शिकायत कर राजभर की वैवाहिक स्थिति और उनके पति की आय के बारे में सूचना दे दी। अपनी शिकायत में संतोषी मिश्रा ने आवश्यक सबूत भी उपलब्ध कराए थे। इस आधार पर म्हाडा के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने कानून का हवाला देते हुए राजभर को फ्लैट पर कब्जा देने से इन्कार कर दिया था।
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