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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्रकार सुप्रिया शर्मा को दी थोड़ी 'राहत', कही ये बात
सुप्रिया शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद करने के लिए हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यूज वेबसाइट 'स्क्रॉल' की एग्जिक्यूटिव एडिटर सुप्रिया शर्मा को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। सुप्रिया शर्मा के खिलाफ वाराणसी की एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में महिला ने सुप्रिया शर्मा पर उनके बयानों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके साथ ही जस्टिस मनोज मिश्रा और अनिल कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को सुप्रिया शर्मा की उस याचिका का निस्तारण कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग की थी।
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अदालत ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद याचिका का निस्तारण करते हुए कहा, ‘मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास साक्षात्कार की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसकी सामग्री प्रकाशन में परिलक्षित हुई थी,’ हम इस याचिका को निस्तारित करना उचित समझते हैं, बशर्ते कि मामले की जांच जारी रहेगी और इसे तार्किक निष्कर्ष पर लाया जाएगा, लेकिन पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक याचिकाकर्ता को उपरोक्त मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।’
बता दें कि सुप्रिया शर्मा के खिलाफ वाराणसी के रामनगर थाने में 13 जून को एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, डोमरी गांव की रहने वाली माला देवी नाम की महिला ने सुप्रिया के खिलाफ ये मुकदमा दर्जा करवाया है। माला के मुताबिक, सुप्रिया ने अपनी स्टोरी में उनकी गरीबी व जाति का मजाक उड़ाया है जिससे उन्हें ठेस पहुंची हैं। अपनी स्टोरी में सुप्रिया शर्मा ने माला के बयान का जिक्र किया था, इस बयान में माला का कहना था कि वह एक घरेलू कामगार हैं और उनके पास राशन कार्ड न होने की वजह से लॉकडाउन के दौरान उन्हें राशन की समस्या उत्पन्न हुई।
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