होम / मार्केटिंग / राज्यभर में आउटडोर विज्ञापनों के लिए महाराष्ट्र सरकार की नई होर्डिंग पॉलिसी
राज्यभर में आउटडोर विज्ञापनों के लिए महाराष्ट्र सरकार की नई होर्डिंग पॉलिसी
गैर-कर राजस्व (यानि टैक्स के अलावा मिलने वाली आय) बढ़ाने और नियमों में एकरूपता लाने के प्रयास से महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर में आउटडोर विज्ञापन होर्डिंग्स के लिए अपनी पहली व्यापक पॉलिसी जारी की है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 5 months ago
गैर-कर राजस्व (यानि टैक्स के अलावा मिलने वाली आय) बढ़ाने और नियमों में एकरूपता लाने के प्रयास से महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर में आउटडोर विज्ञापन होर्डिंग्स के लिए अपनी पहली व्यापक पॉलिसी जारी की है। पहले तक यह व्यवस्था सिर्फ मुंबई तक सीमित थी, लेकिन अब इसे पहली बार पूरे महाराष्ट्र में लागू किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राजस्व और वन विभाग द्वारा जारी एक सरकारी प्रस्ताव (GR) के माध्यम से लागू इस नई पॉलिसी का उद्देश्य प्रत्येक जिले में सरकारी भूमि पर होर्डिंग्स की नीलामी करना है, जिससे सैकड़ों करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।
इस पहल को पारदर्शिता, भूमि उपयोग और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले सुधार के रूप में पेश किया गया है। इसके तहत चुनावी अवधि के दौरान पॉलिटिकल होर्डिंग्स पर भी रोक रहेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स में उद्धृत अधिकारियों ने इस कदम को “लंबे समय से लंबित” बताया है और कहा है कि शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में बढ़ती विज्ञापन मांग को देखते हुए यह आवश्यक था।
नई प्रणाली के तहत, जिला कलेक्टर उपयुक्त स्थलों की पहचान करेंगे, जिनमें शहरी क्षेत्र, ग्रामीण बाजार और राजमार्ग शामिल होंगे और उनकी नीलामी केवल डिजिटल ई-ऑक्शन के माध्यम से की जाएगी। प्रत्येक जिला एकल नीलामी इकाई के रूप में कार्य करेगा, जिसकी निगरानी कलेक्टरों और नोडल अधिकारियों की अध्यक्षता वाली समितियों द्वारा की जाएगी।
एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, बोली की गणना पूरे लीज अवधि के लिए अग्रिम रूप से की जाएगी और सफल बोलीदाताओं को सुरक्षा के रूप में एक वर्ष का लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा।
जीआर के अनुसार, केवल वही फर्में इसमें भाग ले सकेंगी जो सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय (डीजीआईपीआर) में पंजीकृत हों, जिनके पास कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो और पिछले तीन वर्षों में उनका टर्नओवर आरक्षित मूल्य से दोगुना रहा हो। इसके अलावा आवेदकों का महाराष्ट्र में आधारित होना अनिवार्य है।
लीज पांच वर्षों की होगी, जिसमें एक बार पांच और वर्षों के लिए नवीनीकरण का विकल्प होगा, बशर्ते नियमों का पालन किया जाए। नवीनीकरण के समय 25% शुल्क वृद्धि लागू होगी। सफल बोलीदाताओं को हर तिमाही कम से कम सात दिनों के लिए सरकारी अभियानों हेतु निःशुल्क होर्डिंग स्पेस भी उपलब्ध कराना होगा। लीज समाप्त होने पर, आवंटियों को अपने खर्चे पर होर्डिंग्स हटानी होंगी, अन्यथा उन्हें दंड का सामना करना होगा, जिसमें जमा राशि जब्त करना और ब्लैकलिस्ट करना शामिल है।
पॉलिसी यह भी अनिवार्य करती है कि होर्डिंग्स ट्रैफिक सिग्नल को अवरुद्ध न करें, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में न डालें और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं।
एक्सचेंज4मीडिया ने पहले ही यह रिपोर्ट दी थी कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) अपनी आउट-ऑफ-होम (OOH) विज्ञापन पॉलिसी में बदलाव कर रही है और नागरिकों से प्राप्त सुझावों पर विचार कर रही है, जिनमें इमारतों और हाउसिंग सोसायटियों की डेड वॉल्स पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति देना शामिल है।
टैग्स