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सुप्रीम कोर्ट ने दो महिला पत्रकारों को दी बड़ी राहत, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने दो महिला पत्रकारों को बड़ी राहत देते हुए मेघालय हाई कोर्ट के उस...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
दो महिला पत्रकारों को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराए जाने के मेघालय हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों महिला पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए मेघालय हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर जवाब भी मांगा है।
गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में छपे एक लेख को लेकर मेघालय हाई कोर्ट ने ‘शिलॉन्ग टाइम्स’ (Shillong Times) अखबार की एडिटर पैट्रीशिया मुखीम और पब्लिशर शोभा चौधरी को 8 मार्च को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया था। इस लेख में एक रिटायर्ड जज और उनके परिवार को सुविधा दिलाने के कोर्ट के आदेश के बारे में लिखा गया था।
न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब मीर और एसआर सेन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए दोनों पत्रकारों को सजा दी थी कि दो-दो लाख रुपए का जुर्माना देना होगा और कार्यवाही खत्म होने तक कोर्ट के कोने में बैठना होगा। कोर्ट का यह भी कहना था कि एक हफ्ते में जुर्माना न देने पर दोनों पत्रकारों को छह महीने जेल की सजा भुगतनी होगी और अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब फिलहाल इस पर रोक लग गई है।
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