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इन दो बड़े मीडिया समूहों ने की 'रिपब्लिक भारत' की शिकायत, TRAI ने दिया आदेश
'टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (TRAI) ने सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म ऑपरेटर्स...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।
'टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (TRAI) ने सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म ऑपरेटर्स (DPO) को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सभी डीपीओ किसी भी चैनल को उसके जॉनर से बाहर रखने में सावधानी बरतें। नियमों का पालन न करने वाले चैनलों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
दरअसल, ट्राई ने ये दिशा निर्देश ‘TV18’ (टीवी18) और ‘टीवी टुडे नेटवर्क’ (TV Today Network) की शिकायत पर दिए हैं। इन दोनों मीडिया नेटवर्क ने अरनब गोस्वामी के हिंदी न्यूज चैनल ‘रिपब्लिक भारत’ (Republic Bharat) के खिलाफ शिकायत की थी कि ज्यादा व्युअरशिप हासिल करने के लिए इसे हिंदी न्यूज जॉनर की जगह किसी और जॉनर में रखा गया है। ट्राई का कहना है कि उसे इस तरह की कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा चैनल को दो लॉजिकल चैनल नंबर (LCN) पर दिखाया जा रहा है अथवा चैनलों को डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा तय जॉनर से अलग किसी दूसरे जॉनर में रख दिया गया है।
बता दें कि ट्राई के नियमों के तहत ब्रॉडकास्टर के लिए अपने चैनल के जॉनर के बारे में बताना जरूरी होता है कि वह किस तरह का चैनल है-एंटरटेनमेंट चैनल है, किड्स चैनल है, म्यूजिक चैनल है अथवा स्पोर्ट्स चैनल है आदि। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जरूरी है कि वह चैनलों को ब्रॉडकास्टर्स द्वारा तय किए गए जॉनर में रखे और सभी एक जैसे जॉनर के चैनलों को साथ में रखे, ताकि एक ही जॉनर के चैनलों को एक ही स्थान पर देखा जा सके और उन्हें तलाशना न पड़े। इसके अलावा एक चैनल को दो चैनल नंबरों पर नहीं दिखाया जा सकता है।
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