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मार्केट में फैलीं इन खबरों को TRAI ने बताया अफवाह, दी ये सलाह
'टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (TRAI) ने नए टैरिफ नियमों को लेकर सबस्क्राइबर्स
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
'टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (TRAI) ने नए टैरिफ नियमों को लेकर सबस्क्राइबर्स को सलाह दी है कि वे किसी भी परेशानी से बचने के लिए नियमों को लागू होने की अंतिम समय सीमा का इंतजार न करें और सभी उपलब्ध विकल्पों की तलाश शुरू कर दें।
ट्राई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, ‘मार्केट में कुछ इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं कि नए टैरिफ नियमों को फिलहाल रोक दिया गया है अथवा स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है। यह महज अफवाह हैं। स्पष्ट किया जाता है कि 29 दिसंबर 2018 से नए नियम अस्तित्व में आ चुके हैं। सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को कंज्यूमर के पास जाकर उनसे विकल्प लेने को कहा गया है। ’
बयान में कहा गया है कि ट्राई की ओर से इस प्रक्रिया पर निगरानी के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को एक बार फिर सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा का पालन करें। ट्राई के अनुसार, लगभग सभी सर्विस प्रोवाइडर्स ने चैनल नंबर 999 को कस्टमर केयर चैनल के रूप में उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है।
गौरतलब है कि पहले ट्राई के नए नियम 29 दिसंबर 2018 से लागू होने थे, लेकिन कंज्यूमर्स की सुविधा के लिए इस सीमा को एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह एक फरवरी 2019 से प्रभावी होंगे। नए आदेशों के तहत अब उपभोक्ता 31 जनवरी 2019 तक अपने पसंदीदा चैनल का चुनाव कर सकेंगे। ट्राई का कहना है कि इस समय सीमा को आगे और नहीं बढ़ाया जाएगा।
नए नियम में कंज्यूमर के पास अपने पसंद के चैनल चुनने का अधिकार होगा और जिन चैनलों को वे देखना चाहेंगे, उन्हीं के लिए भुगतान करना होगा। इसके अलावा टीवी ब्रॉडकास्टर्स को भी अपने सभी चैनलों के लिए अलग-अलग और बुके (bouquets) के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) का खुलासा करना भी जरूरी होगा।
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