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अरनब गोस्वामी ने दी कोर्ट समन को चुनौती, हाई कोर्ट ने दी ये 'छूट'
वरिष्ठ पत्रकार अरनब गोस्वामी को शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
वरिष्ठ पत्रकार अरनब गोस्वामी को शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आपराधिक मानहानि के एक मामले में हाई कोर्ट ने अरनब गोस्वामी को अदालत के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए 15 मार्च तक की छूट दे दी है।
इस मामले में जारी समन को चुनौती देते हुए अरनब गोस्वामी ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से इस समन को रद्द करने की मांग की थी। अरनब की याचिका पर न्यायमूर्ति आर.के.गौबा ने इस मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर लिया था। मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।
दरअसल, यह मामला 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में एक घटना के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में हुई हिंसा से संबंधित कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने से जुड़ा हुआ है।
इस मामले में अधिवक्ता विक्रम सिंह चौहान की ओर से दायर याचिका पर एक मजिस्ट्रेट ने पिछले साल 28 फरवरी को गोस्वामी को आरोपी के रूप में समन जारी किया था। याचिका में विक्रम सिंह चौहान नामक इस अधिवक्ता ने दावा किया था कि टीवी चैनल पर अरनब गोस्वामी और अन्य लोगों ने जानबूझकर उन्हें बदनाम करने वाली टिप्पणी की थी।
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