होम / इंडस्ट्री ब्रीफिंग / TV इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए MIB ने उठाया ये कदम...
TV इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए MIB ने उठाया ये कदम...
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने संसदीय पैनल के साथ मिलकर विभिन्न टेलिविजन...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने संसदीय पैनल के साथ मिलकर विभिन्न टेलिविजन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे- हॉट स्टार, नेटफ्लिक्स और अन्य टीवी चैनलों के धारावाहिकों और शो में काम कर रहे कर्मचारियों को नए श्रम कानून (Social Security Bill) और ‘द सिने वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स’ (Regulation & Employment) एक्ट 1981 के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा है।
इसमें ऐडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के लोगों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, इस प्रस्तावित प्रावधान में इस क्षेत्र में काम करने वाले अकुशल मजदूर भी शामिल होंगे।
इससे पूर्व इसके दायरे में सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल थे, इसके परिणामस्वरूप टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को इन प्रावधानों का लाभ नहीं मिल पाता था। हालांकि अब पैनल ने इसमें बदलाव के लिए सिफारिश की है। नियमों में बदलाव से करीब 50 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा उन्हें नियमित नियमित मुआवजा और सेवानिवृत्ति, वृद्धावस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, बेरोजगारी आदि जैसे अन्य सुरक्षित लाभ प्रदान किए जा सकते हैं।
इसके अलावा इस एक्ट में भुगतान की जाने वाली राशि को भी दोगुना करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें शामिल कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टूडियो के बुनियादी ढांचे पर जांच करने की सिफारिश शामिल की गई है। वहीं, पैनल ने इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कठोर कानूनी प्रावधानों की सिफारिश की है।
टैग्स सूचना प्रसारण मंत्रालय