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अरनब गोस्वामी के खिलाफ इस बड़े मामले में HC ने कार्यवाही पर लगाई रोक
वरिष्ठ पत्रकार और रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अरनब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
वरिष्ठ पत्रकार और रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अरनब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में केरल हाई कोर्ट ने कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है।
अरनब के खिलाफ कांग्रेसी नेता और सांसद शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में यह मामला दाखिल किया है, जिसके खिलाफ अरनब गोस्वामी ने हाई कोर्ट का रुख कर कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।
अपनी याचिका में थरूर ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अरनब गोस्वामी ने ‘रिपब्लिक टीवी’ पर प्रसारित एक कार्यक्रम प्रसारित कर उनकी छवि को धूमिल किया था। इस शिकायत के आधार पर कोर्ट ने 28 फरवरी को अरनब गोस्वामी को पेश होने के लिए कहा था।
बताया जाता है कि इस मामले में अरनब गोस्वामी हाई कोर्ट पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अरनब के वकील पी. विजय भानु ने हाई कोर्ट को बताया कि थरूर ने इस तथ्य को छिपाते हुए याचिका दायर की है कि दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ पत्नी की आत्महत्या के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। विजय भानु का यह भी कहना था कि अरनब के खिलाफ यह शिकायत व्यक्तिगत दुर्वाभना के चलते की गई थी।
इस मामले में बहस के बाद जस्टिस अब्राहम मैथ्यू ने थरूर को नोटिस जारी करते हुए मामले की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में थरूर द्वारा गोस्वामी के खिलाफ दो करोड़ रुपये की मानहानि का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है।
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