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जम्मू-कश्मीर में रिपोर्टिंग को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश...
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। आईएएस अधिकारी शाह फैजल द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस ‘The Indian Express’ में लिखे गए आर्टिकल को संज्ञान में लेते हुए जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे न्यूज चैनलों पर लगाम लगाने की बात कही है जो राज्य में उन्माद (hysteria) फैलाने का काम कर रहे हैं। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में छपी खबर क
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। आईएएस अधिकारी शाह फैजल द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस ‘The Indian Express’ में लिखे गए आर्टिकल को संज्ञान में लेते हुए जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे न्यूज चैनलों पर लगाम लगाने की बात कही है जो राज्य में उन्माद (hysteria) फैलाने का काम कर रहे हैं। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में छपी खबर के मुताबिक, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य के अटॉर्नी जनरल से कहा है कि कुछ नेशनल न्यूज चैनलों की इस तरह की हरकत से सरकार के समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है। सरकार को इस तरह के चैनलों को नियमित (regulate) करने की जरूरत है। इसके साथ ही खंडपीठ ने यह भी कहा है कि मीडिया कानून से ऊपर नहीं है और उसे यह बात समझने की जरूरत है। गौरतलब है कि ‘Between the studio and the street’ नाम से लिखे आर्टिकल में फैजल ने लिखा था कि कुछ सालों से नेशनल मीडिया का एक धड़ा कश्मीर के लोगों के मन में भारत की छवि को गलत रूप से पेश कर रहा है। किसी बिजनेस स्ट्रेटजी के रूप में मीडिया कश्मीर को देश से अलग करने की कोशिश में भी जुटा हुआ है। एजुकेशन डायरेक्टर पद पर तैनात फैजल ने फेसबुक पर लिखी पोस्ट में टीवी न्यूज चैनलों पर अपना गुस्ता उतारा था। कोर्ट ने घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी संज्ञान लिया है। खंडपीट ने कहा है, ‘हरियाणा और गुजरात में जहां सरकर को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था और काफी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ था, सरकार को इसे शांत करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। आप इसे बंद करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि यह काफी बड़ी समस्या है।’
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