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पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड: इस वजह से दूसरे आरोपी को भी CBI कोर्ट से मिली बेल...
जौवाद हसन ।। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपी जावेद मियां को चार्जशीट दाखिल न होने के कारण ज़मानत मिल गई। दरअसल सीबीआई ने जावेद को न्यायिक हिरासत में तो ले लिया, लेकिन तीन महीनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। जावेद
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
जौवाद हसन ।।
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपी जावेद मियां को चार्जशीट दाखिल न होने के कारण ज़मानत मिल गई। दरअसल सीबीआई ने जावेद को न्यायिक हिरासत में तो ले लिया, लेकिन तीन महीनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी।
जावेद के वकील शरद सिंह के मुताबिक राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआई ने सिवान के शुक्ला रोड निवासी जावेद उर्फ़ जावेद बट्ट को 9 नवंबर को ज्यूडिशियल कस्टडी में लिया था।
गौरतलब है की सीबीआई को गिरफ़्तारी के 90 दिनों के अंदर में चार्जशीट दाखिल करनी थी। सीबीआई की जज अनुपम कुमारी ने धारा 167,2 का लाभ देते हुए जावेद की बेल एक्सेप्ट कर ली।
बात दें कि इससे पहले चार्जशीट के अभाव में मोहम्मद कैफ को जमानत मिल चुकी है, जबकि सोनू कुमार गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार सोनी की जमानत अर्जी खारिज़ हो चुकी है।
क्या है मामला?
42 साल के पत्रकार राजदेव रंजन की 13 मई 2016 को सिवान रेलवे स्टेशन के पास कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। हिंदी दैनिक हिन्दुस्तान के सिवान ब्यूरो चीफ राजीव रंजन के सिर और गले में लगी गोलियों के कारण उनकी मौत हो गई थी।
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