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जानें, क्यो PRB/PCI एक्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे न्यूज पोर्टल्स...
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) न्यूज पोर्टल्स को प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट (PRB Act) 1867 और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट (Press Council of India) 1978 के तहत लाने नहीं जा रहा ह
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) न्यूज पोर्टल्स को प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट (PRB Act) 1867 और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट (Press Council of India) 1978 के तहत लाने नहीं जा रहा है। यह एक्ट सिर्फ प्रिंट मीडिया सेक्टर पर ही लागू होते हैं।
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने संसद को बताया कि बिजनेस रूल्स एलोकेशन (Allocation) के तहत इलेक्ट्रोनिक एंड इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री (MEITY) को इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत रखा गया है। इसके तहत डिजिटल न्यूज पेपर्स और न्यूज पोर्टल्स आते हैं।
राठौड़ का कहना है कि विभिन्न वेबसाइट्स पर केंद्र सरकार के ऐडवर्टाइजमेंट्स के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस तैयार की थीं। सरकारी विज्ञापनों को ऑनलाइन प्लेटफार्म (Google, Yahoo आदि) पर जारी करने के लिए ‘Directorate of Advertising and Visual Publicity’ (DAVP) की पॉलिसी को 24 मई 2016 से प्रभावी बना दिया गया है।
वेबसाइट्स पर विज्ञापनों के लिए उपयुक्त एजेंसी और कीमतों के लिए इस पॉलिसी के तहत ही कार्य किया जाता है। यह नई पॉलिसी DAVP की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
पीआरबी एक्ट सिर्फ प्रिंटेड न्यूजपेपर्स पर लागू होता है न कि ऑनलाइन न्यूजपेपर्स पर। इसी प्रकार पीसीआई एक्ट भी प्रिंटेड न्यूजपेपर्स/जर्नल्स पर ही लागू होता है।
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