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वॉट्सऐप ग्रुप से हटाने पर अब एडमिन के खिलाफ हो सकता है मानहानि का केस
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। अब आप वॉट्सऐप ग्रुप में न तो किसी को उसकी मंजूरी के बिना जोड़ना आसन होगा और न ही हटाना। अब ग्रुप में जोड़ने से पहले एडमिन को उस व्यक्ति से अनुमति लेनी होगी जिसे वह जोड़ना चाहता है। हां और यदि एडमिन ने बिना सूचना दिए हटा दिया तो वह पुलिस में
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
अब आप वॉट्सऐप ग्रुप में न तो किसी को उसकी मंजूरी के बिना जोड़ना आसन होगा और न ही हटाना। अब ग्रुप में जोड़ने से पहले एडमिन को उस व्यक्ति से अनुमति लेनी होगी जिसे वह जोड़ना चाहता है। हां और यदि एडमिन ने बिना सूचना दिए हटा दिया तो वह पुलिस में एडमिन के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है।
बता दें कि मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम को रोकने के लिए प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ये नियम भी शामिल है। पुलिस मुख्यालय से सभी पुलिस अधीक्षकों को हाल ही में ये आदेश मिला है कि वॉट्सऐप ग्रुप चलाने वालों की हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाए।
हिंदी दैनिक ‘नईदुनिया’ की एक खबर के मुताबिक, होशंगाबाद सिटी कोतवाली टीआई महेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक, वॉट्सऐप ग्रुप के सदस्य को बिना कारण हटाया गया है तो वह सदस्य पुलिस के पास लिखित शिकायत कर सकता है। ग्रुप एडमिन यदि किसी यदि व्यक्ति को अपने गु्रप में जोड़ना चाहता है तो पहले उसे संदेश भेजकर अनुमति लेनी होगी।
इसी तरह ग्रुप के किसी सदस्य की पोस्ट पर आपत्ति है और एडमिन उसे हटाना चाहता है तो पहले उस सदस्य को चेतावनी दी जाए। फिर उसे हटाया जा सकता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता पारस जैन के मुताबिक थाने से आवेदन पर रिसीविंग दी जाएगी, जिसकी कॉपी के आधार पर यूजर मानहानि दावा की धारा 500 के तहत याचिका लगा सकेगा। होशंगाबाद एसपी एपी सिंह ने पुलिस मुख्यालय से ऐसे निर्देश मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया, साइबर क्राइम को रोकने के लिए मुख्यालय से आदेश मिले हैं। ग्रुपों में गड़बड़ी मिलने के बाद सीधे तौर पर ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई की जाएगी।
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