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कोर्ट ने खारिज की अरनब गोस्वामी की याचिका, गैरजमानती वारंट किया जारी
वरिष्ठ पत्रकार और रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अरनब गोस्वामी और तीन अन्य लोगों के खिलाफ श्रीनगर की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
वरिष्ठ पत्रकार और रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अरनब गोस्वामी और तीन अन्य लोगों के खिलाफ श्रीनगर की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को गैरजमानती वारंट जारी किया है।
अदालत ने पीडीपी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि के मामले में यह आदेश दिया है। अख्तर ने इस मामले में 16 नवंबर 2018 को कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में अख्तर ने आरोप लगाया था कि अरनब गोस्वामी व अन्य लोगों ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे व निराधार आरोप लगाए हैं। अख्तर ने अरनब गोस्वामी औऱ अन्य लोगों पर उनके खिलाफ निंदनीय कंटेंट प्रसारित करने के भी आरोप लगाए थे।
बताया जाता है कि अदालत ने इससे पहले 27 दिसंबर को अरनब गोस्वामी के साथ ही रिपब्लिक टीवी में श्रीनगर की विशेष संवाददाता जीनत ज़िशान फ़ाज़िल, सीनियर एसोसिएट एडिटर आदित्य राज कौल और एंकर सकल भट्ट को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिए थे।
इस बारे में शनिवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता इरशाद अहमद ने कोर्ट को बताया कि पुलवामा में हुए आंतकी हमले के बाद कश्मीर घाटी के बिगड़े हालातों के मद्देनजर गोस्वामी, कौल और भट्ट निजी तौर पर पेश होकर समन का जवाब नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ कारणों से फाज़िल का भी कोर्ट के सामने पेश होना मुश्किल है। उन्होंने आरोपियों को निजी तौर पर कोर्ट में पेश होने से छूट देने की मांग की थी।
सुनवाई के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने बचाव पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश होकर अपने सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने थे। अदालत ने यह भी कहा, ‘रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस दौरान आरोपी अपनी पत्रकारीय जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। इसके अलावा घाटी में इन हालातों में भी पत्रकार लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसलिए बचाव पक्ष द्वारा अपनी याचिका में पेश किए गए कारण उचित प्रतीत नहीं होते हैं।’
इसके बाद अदालत ने अरनब गोस्वामी और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ गैरजमानता वारंट जारी करने के आदेश दिए। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 23 मार्च को कोर्ट में पेश करने के लिए संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी आदेश जारी किए।
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