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अरनब गोस्वामी से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने लगाई ये रोक
‘रिपब्लिक टीवी’ और ‘रिपब्लिक भारत’ न्यूज चैनलों के संपादक अरनब गोस्वामी को...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
‘रिपब्लिक टीवी’ और ‘रिपब्लिक भारत’ न्यूज चैनलों के संपादक अरनब गोस्वामी को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल, हाई कोर्ट ने अरनब गोस्वामी और ‘रिपब्लिक टीवी’ के तीन अन्य पत्रकारों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में चल रही कानूनी कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। चारों पत्रकारों के खिलाफ यह मामला पीडीपी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर ने दर्ज कराया है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार गुप्ता ने अख्तर को यह जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया कि मामले को क्यों न खत्म किया जाए। मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि इससे पहले 23 फरवरी को श्रीनगर की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने अरनब समेत चार पत्रकारों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। चारों पत्रकारों के खिलाफ यह वारंट कोर्ट के सामने पेश न होने पर जारी किया गया था।
अख्तर ने इस मामले में 16 नवंबर 2018 को कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में अख्तर ने आरोप लगाया था कि अरनब गोस्वामी व ‘रिपब्लिक टीवी’ में श्रीनगर की विशेष संवाददाता जीनत ज़िशान फ़ाज़िल, सीनियर एसोसिएट एडिटर आदित्य राज कौल और एंकर सकल भट्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे व निराधार आरोप लगाए हैं। अख्तर ने इन चारों पत्रकारों पर उनके खिलाफ निंदनीय कंटेंट प्रसारित करने के भी आरोप लगाए थे।
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