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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- क्यों नहीं मिल रही FM रेडियो पर न्यूज प्रसारण को अनुमति
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। सरकार का कहना है कि प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों समेत कम्युनिटी रेडियो को न्यूज ब्रॉडकास्ट की अनुमति देने से सुरक्षा को खतरा (possible security risk) हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी में सरकार न
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
सरकार का कहना है कि प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों समेत कम्युनिटी रेडियो को न्यूज ब्रॉडकास्ट की अनुमति देने से सुरक्षा को खतरा (possible security risk) हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी में सरकार ने कहा कि इस तरह की अनुमति देने से विदेशी चरमपंथी संगठन मनगढ़ंत या कट्टर विचारों के प्रसारण के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में डाली गई निजी रेडियो स्टेशनों को न्यूज प्रसारित करने का आदेश देने की याचिका का विरोध करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) का कहना था कि ऐसे सभी स्टेशनों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले न्यूज बुलेटिन के कंटेंट को जांचने के लिए सरकार के पास किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल कहीं निहित स्वार्थ (vested interests) के लिए तो नहीं किया गया है।
प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा जारी नोटिस के जवाब में मंत्रालय ने शपथ पत्र (affidavit) द्वारा बताया है कि कम्युनिटी रेडियो द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया जाता है जिसमें एनआरई अथवा विदेश में बस चुके स्थानीय लोगों से बातचीत शामिल होती है। ऐसे में इन्हें न्यूज प्रसारण की अनुमति देने से इनके द्वारा इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फंड की कमी के कारण ऐसे रेडियो स्टेशनों के लिए विश्वसीनय न्यूज सोर्स (authentic news sources) को भी अफोर्ड कर पाना मुश्किल होगा। शपथपत्र में कहा गया है कि कम्युनिटी और प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों को न्यूज और करेंट अफेयर्स के प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
मंत्रालय का यह भी कहना है, ‘पॉलिसी गाइडलाइन में कम्युनिटी रेडियो पर न्यूज और करेंट अफेयर्स प्रोग्राम के प्रसारण की अनुमति इसलिए नहीं दी गई है ताकि इस प्लेटफार्म का गलत इस्तेमाल न उठाया जा सके।’
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