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‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश
अंग्रेजी अखबार ‘नेशनल हेराल्ड’ के स्वामित्व वाली कंपनी ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) को सुप्रीम कोर्ट...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago
अंग्रेजी अखबार ‘नेशनल हेराल्ड’ के स्वामित्व वाली कंपनी ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस आदेश के तहत ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ को फिलहाल ‘हेराल्ड हाउस’ (Herald House) खाली नहीं करना होगा।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उसे हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली एजेएल की याचिका पर केन्द्र को नोटिस भी जारी किया है।
इससे पहले, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट से उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हेराल्ड हाउस को खाली करने के आदेश को बरकरार रखा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को लीज की शर्तें तोड़ने का दोषी पाते हुए एजेएल को दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था।
एजेएल ने यह आरोप लगाया था कि यह फैसला राजनीतिक विद्वेष का एक हिस्सा है, जिसके चलते ये निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने वर्ष 1938 में ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार की स्थापना की थी।
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