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NDTV के प्रमोटर्स की इस पेशकश के खिलाफ सेबी ने उठाया ये कदम
‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (SEBI) द्वारा लगाए गए जुर्माने के आदेश को ‘एनडीटीवी’ (NDTV) के फाउंडर्स-प्रमोटर्स डॉ. प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय ने चुनौती दी है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
विभिन्न प्रतिभूति नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (SEBI) द्वारा लगाए गए जुर्माने के आदेश को ‘एनडीटीवी’ (NDTV) के फाउंडर्स-प्रमोटर्स डॉ. प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय ने चुनौती दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस आदेश को लेकर जुर्माना राशि की मद में ‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ के समक्ष ‘एनडीटीवी’ (NDTV) के शेयरों को जमा करने के डॉ. प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के प्रस्ताव के खिलाफ ‘सेबी’ ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र (affidavit) दाखिल किया है। कहा जा रहा है कि इन शेयरों का मूल्य 8.6 करोड़ रुपये है।
11 पन्नों के इस हलफनामे में सेबी का कथित तौर पर कहना है कि दंपति शेयरों को जमा नहीं कर सकते क्योंकि जुर्माने का मूल्य 30 करोड़ रुपये है और अपील के लिए जमा राशि 15 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
सेबी का यह भी कहना है कि शेयरों को जमा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे ऋणभार (encumbrances) से मुक्त नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सेबी ने कथित तौर पर यह भी कहा कि अपील के मामलों में, जमा राशि का भुगतान धन में किया जाता है न कि शेयरों को जमा कर।
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