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NCLT ने डिज्नी-RIL विलय योजना पर अपने फैसले को किया स्थगित, दी नई तारीख
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने डिज्नी-रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) विलय पर अपने निर्णय को स्थगित कर दिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने डिज्नी-रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) विलय पर अपने निर्णय को स्थगित कर दिया है। एक अगस्त को हुई सुनवाई के बाद, अब ट्रिब्यूनल 12 अगस्त को फिर से इस प्रस्तावित विलय योजना पर विचार-विमर्श करेगा।
इस बीच, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वायकॉम18 और वॉल्ट डिज्नी की स्टार इंडिया अक्टूबर तक विलय को मूर्त रूप देने की कोशिश कर रही है।
इससे पहले, एक्सचेंज4मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 11 जुलाई की सुनवाई के आदेश पत्र में तकनीकी सदस्य अनु जगमोहन सिंह और न्यायिक सदस्य किशोर वेमुलापल्ली की खंडपीठ ने दोनों पक्षों से राज्य और केंद्र सरकारों, कर अधिकारियों और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और सूचना-प्रसारण मंत्रालय को अंतिम सुनवाई की नई सूचना जारी करने को कहा।
रिपोर्ट्स में कहा गया है कि CCI भी अक्टूबर में अपना आदेश जारी कर सकता है।
NCLT ने कथित तौर पर विलय के लिए पार्टियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नोटिस में यह कथन हो कि यदि वे 30 दिनों में जवाब नहीं देते हैं, तो यह माना जाएगा कि अधिकारियों को योजना पर कोई आपत्ति नहीं है।
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