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SONY संग विलय के मामले में ‘नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल’ ने ZEEL को दिया ये आदेश
14 अक्टूबर को शेयरहोल्डर्स के साथ बैठक में SONY-ZEEL के मर्जर प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इसे मंजूरी भी दी जा सकती है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड’ (ZEEL) और ‘सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया’ (SPNI) के बीच प्रस्तावित मर्जर के मामले में ‘नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल’ (NCLT) ने ZEEL को 14 अक्टूबर को शेयर होल्डर्स की बैठक बुलाने के आदेश दिए हैं।
ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने 24 अगस्त को इस बारे में आदेश जारी किया है। ट्रिब्यूनल की ओर से जारी आदेश में 14 अक्तूबर 2022 की शाम चार बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य आडियो-विजुअल माध्यम से कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक बुलाने को कहा गया है। कहा गया है कि शेयरधारकों के साथ प्रस्तावित इस बैठक में विलय प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो इसे मंजूरी दे दी जाएगी।
बता दें कि दिसंबर 2021 में दोनों कंपनियों के बीच मर्जर एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए थे। दोनों कंपनियों के बीच इस प्रस्तावित विलय को ‘बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज’ (BSE) और ‘नेशनल स्टॉक एक्सचेंज’ (NSE) की ओर से इस साल जुलाई में मंजूरी मिल चुकी है।
जी और सोनी ग्रुप की ओर से पिछले वर्ष 22 सितंबर को विलय का ऐलान किया गया था। ‘जी एंटरटेनमेंट’ और ‘सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया’ के बीच इस प्रस्ताव विलय को ‘जी’ के बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी।
जानकारी के अनुसार सोनी एंटरटेनमेंट विलय के बाद कंपनी में 157.5 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। विलय के बाद कंपनी में सोनी पिक्चर्स की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होगी और भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी के रूप में यह बनी रहेगी। इस विलय के बाद भी पुनीत गोयनका नई कंपनी के एमडी और सीईओ बने रहेंगे।
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