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चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट से की अपील, इस तरह की रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकें
मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध भले ही लगा दिया हो
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध भले ही लगा दिया हो, लेकिन हाई कोर्ट से चुनाव आयोग को लगाई गई फटकार की खबर अब भी मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोका जाए।
अदालत की मौखिक टिप्पणी पर जिस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है, उससे चुनाव आयोग खासा नाराज है। इस पर चुनाव आयोग ने अपनी याचिका में कहा कि वह मद्रास हाई कोर्ट की मौखिक टिप्पणी की मीडिया रिपोर्ट से व्यथित है, जिसमें कहा गया था कि मौजूदा स्थिति के लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है। निर्वाचन आयोग ने कहा, इस तरह की खबरों ने एक स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसी के रूप में भारत के चुनाव आयोग की छवि को धूमिल किया, जिसे चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा था कि कोविड की दूसरी लहर के लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है और उसके अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए।
वहीं, अदालत की मौखिक टिप्पणी की मीडिया में रिपोर्टिंग किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज की गई थी। मद्रास हाई कोर्ट की सख्ती के बाद चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग की ओर से साफ किया गया है, नतीजों के बाद जीत के जूलूस पर पाबंदी होगी। इसका मतलब जीत का जश्न सड़कों पर मनाने की मनाही होगी। बताते चलें कि मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से नतीजों को लेकर की गई तैयारियों का ब्लू प्रिंट भी मांगा था।
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