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न्यूज चैनल के संपादक का जेल से निकलने का रास्ता साफ, माननी होंगी ये शर्तें
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक खबर का प्रसारण करने और धोखाधड़ी के मामले हुई थी गिरफ्तारी
पंकज शर्मा 6 years ago
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक खबर का प्रसारण करने और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार नोएडा के न्यूज चैनल ‘नेशन लाइव’ (Nation Live) के मैनेजिंग एडिटर अनुज शुक्ला को इलाहाबाद हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति अजित सिंह की कोर्ट ने अनुज शुक्ला को व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूतियों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अनुज के खिलाफ नोएडा के फेज-टू थाने में मुकदमा दर्ज है और वह फिलहाल ग्रेटर नोएडा स्थित लुक्सर जेल में निरुद्ध है।
कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जमानत के दौरान अनुज साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को किसी तरह प्रभावित करेगा। उसे नियत तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा। इसके अलावा वह भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। अदालत ने यह भी कहा है कि जमानत पर रहने के दौरान यदि अनुज शर्तों का उल्लंघन करेगा तो उसकी जमानत रद कर दी जाएगी।
कोर्ट के समक्ष अनुज ने दलील दी कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। सभी अपराध न्यूज चैनल के मालिकों द्वारा किए गए हैं। वह चैनल का मालिक या निदेशक नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में पूरा सहयोग करेगा। अनुज का यह भी तर्क था कि इसी मामले में सह अभियुक्त न्यूज एंकर अंशुल कौशिक को जमानत पर रिहा किया जा चुका है, जबकि चैनल हेड इशिका सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।
गौरतलब है कि 6 जून को नोएडा के सेक्टर-65 स्थित नेशन लाइव चैनल पर एक डिबेट का आयोजन हुआ था। पुलिस का आरोप है कि इसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानिजनक खबर चलाई गई थी। पुलिस ने आठ जून को मुकदमा दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तीनों पत्रकारों के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।
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