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डिश टीवी को टैक्स मामले में बड़ी राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जीत
यह मामला जनवरी 2014 से जून 2017 के बीच का है, जब डिश टीवी सेट-टॉप बॉक्स बनाने वाली कंपनियों को जॉब वर्क के आधार पर स्मार्ट कार्ड सप्लाई कर रही थी।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 2 months ago
डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को टैक्स से जुड़े एक पुराने मामले में बड़ी कानूनी जीत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सेंट्रल जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज, औरंगाबाद के कमिश्नर द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया है। इससे पहले CESTAT मुंबई ने भी इस मामले में कंपनी के पक्ष में फैसला दिया था।
यह मामला जनवरी 2014 से जून 2017 के बीच का है, जब डिश टीवी सेट-टॉप बॉक्स बनाने वाली कंपनियों को जॉब वर्क के आधार पर स्मार्ट कार्ड सप्लाई कर रही थी। सर्विस टैक्स विभाग, औरंगाबाद ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने CENVAT क्रेडिट नियमों का उल्लंघन किया है और इसी आधार पर क्रेडिट वापस लेने की मांग की गई थी। जुलाई 2019 में कमिश्नर सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज, औरंगाबाद ने विभाग की मांग को सही ठहराया था।
इसके बाद डिश टीवी ने इस आदेश के खिलाफ CESTAT मुंबई में अपील की, जहां 25 फरवरी 2025 को कंपनी के पक्ष में फैसला आया। इस फैसले को चुनौती देते हुए जीएसटी विभाग ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में अपील दायर की थी।
28 नवंबर 2025 को हाई कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में कानून से जुड़ा कोई बड़ा सवाल नहीं बनता, इसलिए जीएसटी विभाग की अपील खारिज की जाती है। कंपनी को इस फैसले की जानकारी 18 दिसंबर 2025 को मिली।
कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल उस पर किसी तरह का कोई वित्तीय बोझ, जुर्माना या मुआवजा नहीं बनता है। न ही इस मामले में किसी तरह के सेटलमेंट की जरूरत पड़ी है। कुल मिलाकर, यह फैसला डिश टीवी के लिए बड़ी राहत वाला है और टैक्स से जुड़ी अनिश्चितता को काफी हद तक खत्म करता है।
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