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ब्लैक लिस्ट किए जाने के खिलाफ अमेरिकी पत्रकार की याचिका पर HC ने केंद्र से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अमेरिकी पत्रकार को कथित तौर पर 'ब्लैक लिस्ट' किए जाने के मामले में मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अमेरिकी पत्रकार को कथित तौर पर 'ब्लैक लिस्ट' किए जाने के मामले में मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। पत्रकार अंगद सिंह को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारक होने के बावजूद देश में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।
पत्रकार अंगद सिंह के वकील स्वाति सुकुमार ने हाई कोर्ट को बताया कि उन्हें 'ब्लैक लिस्ट' में डाले जाने के बारे में तब जानकारी मिली, जब केंद्र सरकार ने प्रवेश से इनकार को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जवाब दाखिल किया।
केंद्र की ओर से पेश वकील अनुराग अहलूवालिया ने पिछले महीने अदालत को बताया था कि अमेरिका में रहने वाले पत्रकार ने विदेशियों के आदेश, 1948 की धारा 11ए का उल्लंघन किया है, जो किसी विदेशी को केंद्र से लिखित में अनुमति के बिना किसी भी चित्र, फिल्म या डॉक्यूमेंट्री का निर्माण करने से रोकता है, वह ब्लैक लिस्टेड विषय है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान, वकील स्वाति सुकुमार ने कहा कि उन्होंने ब्लैकलिस्टिंग के खिलाफ संशोधन आवेदन दायर किया था, जिसका उल्लेख गृह मंत्रालय (MHA) के जवाबी हलफनामे में किया गया था।
वहीं, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने हलफनामे में कोर्ट को बताया कि पत्रकार को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास के कहने पर ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। हलफनामे में दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता ने 2020 में पत्रकारिता वीजा प्राप्त करने के लिए वीजा आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता ने ‘इंडिया बर्निंग’ नाम की एक डाक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें भारत को बहुत नकारात्मक तरीके से दर्शाया गया था।
वहीं अनुराग अहलूवालिया ने पहले ही कहा था कि सिंह व्यक्तिगत यात्रा के लिए पत्रकार वीजा पर भारत में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसके लिए वीजा जारी नहीं किया गया था।
अहलूवालिया ने मंगलवार को कहा कि पत्रकारिता गतिविधि करने के लिए पत्रकार वीजा की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए किसी भी वीडियो को उसके प्रकाशन से पहले वाणिज्य दूतावास का अप्रूवल चाहिए।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की पीठ ने गुण-दोष पर ध्यान दिए बिना एशिया पर ध्यान देने के साथ वाइस न्यूज के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले याचिकाकर्ता को चल रही कार्यवाही में उनकी 'ब्लैक लिस्टिंग' पर भी हमला करने की अनुमति दी और आदेश दिया कि संशोधित याचिका के लिए चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा दायर किया जाए।
बता दें कि अमेरिकी जर्नलिस्ट अंगद सिंह पिछले साल 24 अगस्त की रात को भारत आए थे, लेकिन वह जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे उसके कुछ घंटों बाद उन्हें वापस न्यूयॉर्क भेज दिया गया था। पत्रकार अंगद सिंह ने भारत में प्रवेश पर रोक की कार्रवाई को संविधान के खिलाफ बताया और हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने 22 सितंबर, 2021 को किए गए अपने आवेदन के आगे विशेष परमिट देने से इनकार करने को भी चुनौती दी थी।
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