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टीआरपी घोटाला: रिपब्लिक टीवी के तीन कर्मचारियों को कोर्ट से मिली राहत
टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) में कथित तौर पर हेराफेरी करने के मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत ने रिपब्लिक टीवी के तीन कर्मचारियों को बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) में कथित तौर पर हेराफेरी करने के मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत ने रिपब्लिक टीवी के तीन कर्मचारियों को बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिपब्लिक टीवी के तीन कर्मचारी- चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शिवासुब्रमण्यम, शिवेन्दु मुल्हेरकर और रंजीत वाल्टर ने पिछले वर्ष नवंबर-दिसंबर में अदालत में याचिका दाखिल की थी। उनके वकील विक्रम कामथ ने यह जानकारी दी कि अदालत ने सोमवार को याचिकाओं पर सुनवाई की। वकील ने बताया कि बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.डी. देओ ने अग्रिम जमानत याचिकाएं स्वीकार कर लीं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ कोई आधार (गिरफ्तारी का) नहीं है और मामले में दर्ज प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है।
कामथ ने अदालत में अपनी दलील में कहा कि इसके बाद एक आरोप पत्र दाखिल किया गया और उन्हें आरोपित किया गया। इसलिए जो भी सामग्री है, वह अदालत के सामने है, इसलिए हिरासत में ले कर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।
इस वर्ष जून में इस मामले में दाखिल किए गए एक पूरक आरोप पत्र में मुंबई पुलिस ने इन तीन लोगों को आरोपी बनाया था।
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