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HT Media की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आठ वेबसाइट्स पर लगाई ये रोक

अदालत ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और आर्थिक अपराध शाखा को इन वेबसाइट्स की अवैध गतिविधियों की जांच करने के साथ ही अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago

‘एचटी मीडिया’ (HT Media) को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आठ वेबसाइट्स को कंपनी के जॉब पोर्टल शाइन/शाइन डॉट कॉम (Shine/Shine.com) के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोक दिया है। बता दें कि ‘एचटी मीडिया’ शाइन (Shine) ब्रैंडनेम के तहत जॉब पोर्टल का संचालन करता है।  

13 जनवरी को दिए गए अपने अंतरिम आदेश में जस्टिस योगेश खन्ना ने आठ वेबसाइट्स को एचटी मीडिया के पंजीकृत ट्रेडमार्क/कॉपीराइट  और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) का उल्लंघन करने से रोक दिया है।

हाई कोर्ट ने इंटरनेट और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन वेबसाइट्स तक पहुंच को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही दूरसंचार विभाग और ‘केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ (एमईआईटी) को इस आशय के लिए इंटरनेट और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अधिसूचना जारी करने का निर्देश भी दिया है।

अदालत ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और आर्थिक अपराध शाखा को इन वेबसाइट्स की अवैध गतिविधियों की जांच करने और उनकी वास्तविक पहचान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के साथ ही अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा है।

बता दें कि कंपनी ने ऐसी वेबसाइट्स पर पंजीकृत ट्रेडमार्क/कॉपीराइट  और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्थायी निषेधाज्ञा और हर्जाने की मांग की थी। कंपनी का तर्क था कि ये वेबसाइट्स ‘शाइन’ और इसकी वेबसाइट से जुड़े होने का झूठा दावा करके आम लोगों को धोखा दे रही थीं। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था ये वेबसाइट्स खुद को shine.com की तरह प्रतिबिंबित कर रही थीं और ‘हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया' ब्रैंड का इस्तेमाल करके कथित रूप से नौकरी/साक्षात्कार/करियर की पेशकश करके लोगों को बेवकूफ बन रही हैं।


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