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TRAI ने ठुकराई OTT प्लेटफॉर्म को नए नियम कानून के दायरे में लाने की मांग, कही ये बात
‘टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ ने तमाम स्तरों पर कंसल्टेशन प्रक्रिया के बाद ‘ओवर द टॉप’ प्लेटफॉर्म के लिए रेगुलेशन फ्रेमवर्क को लेकर अपनी सिफारिशें जारी कर दी हैं।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
‘टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (TRAI) ने तमाम स्तरों पर कंसल्टेशन प्रक्रिया के बाद ‘ओवर द टॉप’ (OTT) प्लेटफॉर्म के लिए रेगुलेशन फ्रेमवर्क (regulatory framework for Over-The-Top (OTT) communication services) को लेकर अपनी सिफारिशें जारी कर दी हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन सिफारिशों में ट्राई का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए फिलहाल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाया जाएगा। अगर भविष्य में इसकी जरूरत महसूस होती है, तब इसके बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। इन सिफारिशों में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में ओटीटी सेवाओं की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के संबंध में किसी भी नियामक हस्तक्षेप (regulatory interventions) की आवश्यकता नहीं है।
ट्राई ने साफ किया कि इस मामले में उस वक्त नए सिरे से विचार किया जाएगा, जब ‘इंटरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन यूनियन’ (ITU) ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर ज्यादा स्पष्टता आएगी।
इससे पहले मोबाइल ऑपरेटर्स द्वारा ट्राई और सरकार से ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की मांग की गई थी। उनका कहना है कि ओटीटी कंपनियां नियम और कानून के दायरे में नही हैं और ग्राहकों को उनके ही नेटवर्क से मुफ्त में सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, जिसकी वजह से उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है।
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