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ASCI ने जताई उम्मीद, भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ काफी कारगर होगा सरकार का ये कदम
विज्ञापनों की प्रमाणिकता की जांच करने वाली संस्था 'ऐडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया' ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का स्वागत किया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
विज्ञापनों की प्रमाणिकता की जांच करने वाली संस्था 'ऐडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया' (ASCI) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) का स्वागत किया है। यह अधिनियम 20 जुलाई से लागू होगा और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा।
ASCI ने उम्मीद जताई है कि नए अधिनियम से भ्रामक विज्ञापनों पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा, जो दिनों काफी छाये हुए हैं। ASCI ने कहा कि इसकी भूमिका सरकार की पूरक होगी और जिम्मेदार विज्ञापनों को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
'ऐडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया' के चेयरमैन रोहित गुप्ता का कहना है, ’20 जुलाई 2020 से अस्तित्व में आने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ASCI स्वागत करती है। विज्ञापन के स्व-नियामक निकाय के रूप में हमारे प्रयास, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी हैं। हमें उम्मीद है कि इस एक्ट से भ्रामक विज्ञापनों के नियंत्रण की दिशा में काफी प्रभाव पड़ेगा।’
इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, ‘प्रिंट और टीवी पर निगरानी के अलावा हम जल्द ही डिजिटल मीडिया पर दिखने वाले संभावित भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी शुरू करेंगे।’ बता दें कि इस अधिनियम के अधिकांश प्रावधान 20 जुलाई से प्रभावी होंगे। इस नए अधिनियम के तहत कंज्यूमर्स अपनी शिकायतों को उस जिला अथवा राज्य उपभोक्ता आयुक्त के यहां दर्ज करा सकते हैं, जहां वे रहते हैं, बजाय इसके कि जहां से उन्होंने उपरोक्त प्रॉडक्ट/सर्विस खरीदा था।
इस अधिनियम के प्रावधानों से उपभोक्ताओं को घटिया उत्पाद बेचने के लिए निर्माताओं, विक्रेताओं या वितरकों को अदालत में ले जाने का अधिकार होगा। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को नकली या मिलावटी उत्पाद के मुआवजे के लिए फाइल करने की भी अनुमति देता है।
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