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ऑपरेशन सिंदूर के साथ मीडिया और सरकार के लिए भी सबक : आलोक मेहता

संभव है कि मीडिया के कई मित्र मेरी बातों से असहमत हों लेकिन मैंने जिन वरिष्ठ सम्पादकों के साथ काम किया और देश के शीर्ष नेताओं को जाना समझा है, वे सीमा रेखा और आचार संहिता पर जोर देते रहे।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 9 months ago

आलोक मेहता, पद्मश्री, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक।

भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की बाढ़ आ गई। यही नहीं कुछ प्रतिष्ठित और अधिकाधिक दर्शकों तक पहुँचने का दावा करने वाले भारतीय टी वी न्यूज़ चैनल्स और उनकी वेबसाइट्स ने भी प्रतियोगिता की हड़बड़ी में देर रात ऐसी भ्रामक और उत्तेजक खबरें प्रसारित कर दी। देश विदेश में हंगामा सा हो गया।

महिलाऐं और बुजुर्ग रात भर रिश्तेदारों को फोन करते रहे। कई तरह की फर्जी खबरें सामने आने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने आनन-फानन में बैठक बुलाई और पूरी सक्रियता के साथ इनसे निपटने के उपायों पर चर्चा की। सरकार ने भ्रामक सूचनाओं को तत्काल हटाने के आदेश दिए। अगले दिन से मीडिया कुछ संयमित दिखा। इस राष्ट्रीय संकट जैसी स्थिति में मीडिया की स्वतंत्रता से अधिक स्वच्छंदता और भारत विरोधी ताकतों को अप्रत्यक्ष रुप से सहायता कहा जा रहा है लेकिन सवाल यह है कि समाचार माध्यमों, अत्याधुनिक संचार सुविधाओं के असीमित विस्तार के बावजूद भारतीय संसद ,सरकार और सुप्रीम कोर्ट अब तक कोई कारगर कड़े नियम कानून अख़बार, टी वी या यू ट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया के लिए लागू नहीं कर सकी है।

क्या सुरक्षा , इमरजेंसी में इलाज या प्राकृतिक विपदा में बचाव के नियम और उपाय पहले से तय नहीं होते हैं। सरकार और संसद और कोर्ट भी वर्षों से सोच विचार ,बहस या तात्कालिक निर्णय करती रही है, लेकिन अब समय आ गया है जबकि मीडिया के लिए ठोस नियम कानून बनाए जाएं। संभव है कि मीडिया के कई मित्र या कुछ संगठन मेरी बातों से असहमत हों, लेकिन मैंने जिन वरिष्ठ सम्पादकों के साथ काम किया और देश के शीर्ष नेताओं को जाना समझा है वे सीमा रेखा और आचार संहिता पर जोर देते रहे।

ऐसे सम्पादकों या प्रेस परिषद् ने जो कोड ऑफ़ इथिक्स तय किए उन्हें आज कई मीडिया संस्थान और पत्रकार नहीं अपना रहे। प्रेस की आज़ादी के नाम पर अमेरिका के कानूनों का उल्लेख किया जाता है और अमेरिका या यूरोप के कुछ संगठन भारत की स्थिति पर रोना गाना करते हैं। लेकिन भारत में उन्हें कोई ध्यान नहीं दिलाता कि कई दशकों से अमेरिका में रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में मीडिया पर अंकुश के कई कदम उठाए जाते रहे हैं। वहां सत्ता से जुड़े या विरोधी मीडिया खुलकर बंटे हुए हैं। फ़िलहाल भारत की बात की जाए। कई तरह की फर्जी खबरें सामने आने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने आनन-फानन में बैठक बुलाई और पूरी सक्रियता के साथ इनसे निपटने के उपायों पर चर्चा की।

दोनों मंत्रालयों की तरफ से सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही सामग्री पर लगातार नजर रखी जा रही है और उन्हें ब्लॉक कराने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। दोनों मंत्रालयों के अधिकारियों की बैठक में माना गया कि सोशल मीडिया मंच पर भ्रामक सूचनाओं की बाढ़ आ गई है। बड़ी संख्या में ऐसे पोस्ट और वीडियो सामने आने के बाद सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक इकाई भी सक्रिय हो गई है। वायरल दावों का खंडन किया जा रहा है। बतौर उदाहरण, एक पोस्ट में डीआरडीओ के वैज्ञानिक के हवाले से दावा किया गया कि ब्रह्मोस मिसाइल के कलपुर्जों में कथित तौर पर कुछ खराबी है। इसके बाद फैक्ट चेक इकाई ने साफ किया कि ऐसा कोई वैज्ञानिक डीआरडीओ में काम ही नहीं करता है।

इसी तरह, सरकार की तरफ से इस दावे को भी बेबुनियाद बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर के पास एक भारतीय राफेल जेट मार गिराया गया है। असल में पाकिस्तान ने तो भारत की सेना और हमलों को लेकर लगातार झूठे प्रचार का हथकंडा हमेशा अपनाया है। इस बार डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया ने इस दुष्प्रचार को हथियार का इस्तेमाल किया है। यह संतोष की बात है कि मोदी सरकार और सेना ने नियमित रुप से सही प्रामाणिक जानकारियां देने का प्रयास किया। सरकार की तरफ से सोशल मीडिया मंच उपयोगकर्ताओं को संयम बरतने की सलाह भी दी है। आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी पोस्ट में कहा, गैर-सत्यापित जानकारी पर भरोसा न करें और उसे साझा करने से बचें। सही जानकारी के लिए सरकार के आधिकारिक स्रोतों की जांच करें।

पहलगाम हमले के बाद भड़काऊ सामग्री पर लगाम कसने के प्रयासों के तहत ही सरकार डॉन न्यूज, जियो न्यूज जैसे तमाम पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित कर चुकी है।पहलगाम हमले के बाद सीमा पार से साइबर हमले की कई कोशिशें की जा चुकी है, जिसे देखते हुए भारत के अहम सैन्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रमुख संस्थान पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं। बिजली, बैंक और वित्तीय संस्थान और दूरसंचार से जुड़े संगठनों में खास तौर पर सतर्कता बरती जा रही है।

संसद की एक स्थायी समिति ने सूचनाओं के प्रवाह की निगरानी करने वाले दो प्रमुख मंत्रालयों से पहलगाम आतंकी हमले के बाद ‘राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम करते प्रतीत होने वाले’ सोशल मीडिया मंचों और इंफ्लुएंसर के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में विवरण मांगा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने इस बात को अपने संज्ञान में लिया है कि भारत में कुछ सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और मंच ‘देश के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिससे हिंसा भड़कने की आशंका है।’

समिति ने सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों को लिखे पत्र में ‘आईटी अधिनियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत ऐसे मंचों पर प्रतिबंध लगाने के लिए की गई विचारित कार्रवाई’ का विवरण मांगा है।राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के खिलाफ कथित तौर पर सामग्री पोस्ट करने के बाद कई सोशल मीडिया हैंडल प्रतिबंधित भी हुए हैं।

संसद की समिति “फर्जी समाचारों पर अंकुश लगाने के तंत्र की समीक्षा” विषय की जांच करेगी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा मीडिया उद्योग के अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों से साक्ष्य के बारे में सुनेगी। यह ध्यान देने की बात है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो के अंतर्गत फैक्ट चेक यूनिट ने पहले भी मार्च, 2025 तक फर्जी खबरों के 97 से अधिक मामलों की पहचान की थी। रेलवे, सूचना एवं प्रसारण, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा को सूचित किया था कि मंत्रालय ने 2024 में 583, 2023 में 557 और 2022 में 338 फर्जी खबरों की पहचान की है। 2022 से अब तक मंत्रालय ने कुल 1,575 फर्जी खबरों के मामलों को चिन्हित किया है। 2025 में अब तक पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट को लगभग 5,200 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1,811 को कार्रवाई योग्य माना गया।

पिछले साल नवंबर में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया समेत मीडिया संगठनों को फ़र्जी ख़बरों पर लगाम लगाने के मुद्दे पर गवाही देने के लिए बुलाया था। समिति ने पहले फ़र्जी ख़बरों से निपटने के तंत्र और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी उभरती चुनौतियों की समीक्षा करने का फ़ैसला किया था। पिछले साल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 की एक धारा को रद्द कर दिया था, जो सरकार को अपनी स्वयं की तथ्य जाँच इकाई स्थापित करने के लिए अधिकृत करती थी। इसके पास सूचना को "नकली", "झूठी" या "भ्रामक" के रूप में लेबल करने का अधिकार था, जो सोशल मीडिया बिचौलियों के लिए सुरक्षित बंदरगाह सुरक्षा को खतरे में डालता था यदि वे ऐसी सामग्री को हटाने में विफल रहते थे।

मीडिया से उम्मीद की जाती है कि वे डीपफेक और डॉक्टर्ड कंटेंट जैसी फर्जी खबरों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के साथ सहयोग करेंगे। पिछले साल दिसंबर में, वैष्णव ने टिप्पणी की, "यह एक बड़ी चुनौती है जिसका सामना दुनिया भर के समाज कर रहे हैं - सोशल मीडिया की जवाबदेही, विशेष रूप से फर्जी खबरों और फर्जी सूचनाओं खबरों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।" उन्होंने कहा कि सामाजिक और कानूनी जवाबदेही स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आम सहमति की आवश्यकता है। ये ऐसे मुद्दे हैं जहाँ एक ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है और दूसरी ओर जवाबदेही और एक उचित वास्तविक समाचार नेटवर्क का निर्माण होता है। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर बहस करने की जरूरत है और अगर सदन सहमत होता है और अगर पूरे समाज में आम सहमति होती है तो हम नया कानून बना सकते हैं।"

इस सन्दर्भ में इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि ब्रिटेन या यूरोप के देशों में अख़बार, न्यूज़ चेनल्स की संख्या सीमित है। ब्रिटेन में तो राज सत्ता यानि राज परिवार पर आज भी कई खबरें नहीं छापी जा सकती है। सरकार के कोप से मीडिया सम्राट मुर्डोक तक को अपना एक बड़ा टैब्लॉइड अख़बार बंद करना पड़ा था। कई दशक अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में कटौती के प्रयास हो रहे हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही पार्टियों के प्रशासन ने व्हिसलब्लोअर और पत्रकारों के स्रोतों पर मुकदमा चलाने के लिए जासूसी अधिनियम का उपयोग करना सामान्य बना दिया है। न्याय विभाग ने जासूसी अधिनियम के तहत विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को दोषी ठहराया।

ऐसा करके उन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया जो कभी अकल्पनीय माना जाता था। नियमित समाचार एकत्रीकरण गतिविधियों का सफल अपराधीकरण , जिसके बारे में लंबे समय से माना जाता था कि वे पहले संशोधन द्वारा संरक्षित हैं। पत्रकारिता के इस अपराधीकरण के साथ-साथ पत्रकारों की निगरानी में भी वृद्धि हुई है। और अगर दक्षिणपंथी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन को अपनी राह मिल जाती है, तो पत्रकारों की निगरानी करना और उनके स्रोतों पर मुकदमा चलाना बहुत आसान हो जाएगा।

अमेरिकी रिपब्लिकन सरकार के समर्थक एक बड़े संस्थान नए मीडिया पर नियंत्रण के लिए प्रोजेक्ट २०२५ बनाकर दिया हुआ है। इसके घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्याय विभाग को व्हिसलब्लोइंग के खिलाफ़ "अपने पास उपलब्ध सभी उपकरणों" का उपयोग करने के लिए बाध्य करना है। हेरिटेज फाउंडेशन पत्रकारों और मुखबिरों पर इस कार्रवाई को यह कहकर उचित ठहराता है कि खुफिया "कर्मियों के पास इंस्पेक्टर जनरल और कांग्रेस द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के तहत वैध मुखबिरों के दावों तक पर्याप्त पहुंच है।"

2022 में अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने एक संशोधित नीति लागू की, जब न्याय विभाग एक पत्रकार के संचार रिकॉर्ड प्राप्त कर सकता था या उन्हें गवाही देने के लिए मजबूर कर सकता था। यह कदम उन खुलासों के जवाब में आया है कि ट्रम्प प्रशासन ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के चार पत्रकारों के ईमेल रिकॉर्ड मांगे थे , और द वाशिंगटन पोस्ट के तीन पत्रकारों के फोन रिकॉर्ड और सीएनएन रिपोर्टर के फोन और ईमेल रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक जब्त कर लिया था । ये सभी जब्तियां वर्गीकृत सूचनाओं के लीक होने की जांच का हिस्सा थीं।

( यह लेखक के निजी विचार हैं )


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