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टीवी न्यूज रैकिंग पर MIB ने अनधिकृत रेटिंग एजेंसियों को दिया ये निर्देश
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि यदि एजेंसी को रेटिंग एजेंसी के तौर पर पंजीकृत करना है, तो इसके लिए सभी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
क्रोम डेटा एनालिटिक्स एंड मीडिया (CDAM) को लेकर सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इसे अभी रेटिंग एजेंसी के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है, फिर भी इसे टीवी चैनलों के लिए रेटिंग डेटा जारी करने और व्यावसायिक रूप से उपयोग में लिए जाने के एक विकल्प के रूप में समझा जा रहा है।
मंत्रालय के मुताबिक, यह भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीति दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। लिहाजा, CDAM को टीवी चैनलों के संबंध में रेटिंग डेटा के किसी भी व्यावसायिक उपयोग को रोकने का निर्देश दिया गया है।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि यदि एजेंसी को रेटिंग एजेंसी के तौर पर पंजीकृत करना है, तो इसके लिए सभी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, साथ ही साथ टीवी चैनलों की व्युअरशिप के लिए सैम्पल सेलेक्शन, एनालिसिस, डेटा रिपोर्टिंग आदि के लिए अपनाई जा रही कार्यप्रणाली पर एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ आवेदन करना होगा।
इसमें आगे कहा गया है कि यदि CDAM उपरोक्त निर्देशों से सहमत नहीं है तो वह 15 दिनों के भीतर मंत्रालय को एक विस्तृत स्पष्टीकरण दे सकता है कि कंपनी द्वारा टीआरपी नीति दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन कैसे नहीं किया जा रहा है।
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