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न्यूज चैनल के खिलाफ सरकार के इस आदेश पर हाई कोर्ट ने दो दिनों के लिए लगाई रोक
बुधवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। चैनल को इससे पहले वर्ष 2020 में दिल्ली दंगों की कवरेज के लिए 48 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया था।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
केंद्र सरकार ने सोमवार को सोमवार को मलयालम न्यूज चैनल ‘मीडियावन’ (MediaOne) के प्रसारण पर रोक लगा दी है। इसके लिए सरकार ने ‘सुरक्षा कारणों’ का हवाला दिया है। हालांकि, केरल हाई कोर्ट ने चैनल को थोड़ी राहत देते हुए सरकार के इस आदेश के कार्यान्वयन पर दो दिनों के लिए रोक लगा दी है। बुधवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।
प्रसारण पर लगे प्रतिबंधों को लेकर चैनल के एडिटर प्रमोद रमन ने एक बयान भी जारी किया। इस बयान में उनका कहना था, ‘चैनल पर लगे प्रतिबंध को लेकर सरकार जानकारी नहीं दे रही है।’ वहीं, हाई कोर्ट में मीडिया ग्रुप का पक्ष रख रहे वकील के.राकेश ने कहा कि उन्हें सोमवार की दोपहर करीब एक बजे मंत्रालय का आदेश मिला और 1.45 बजे तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर कर दी गई।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस एन नगरेश ने चैनल से उसका पक्ष पूछा। मीडिया ग्रुप के वकीलों का कहना था कि उनका चैनल किसी भी तरह की देशविरोधी गतिविधि में शामिल नहीं रहा है, इसलिए सरकार को तुरंत अपना आदेश वापस लेने के निर्देश दिए जाएं।
केंद्र से चैनल को बैन करने की वजह पूछे जाने पर सहायक सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस मनु ने कहा कि वे केंद्र की तरफ से मामले में निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट उन्हें अपना पक्ष रखने का समय दे। एएसजी की इस मांग के बाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार को रख दी और केंद्र के आदेश पर तब तक के लिए रोक लगा दी।
गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की कवरेज को लेकर ‘मीडियावन’ और एक अन्य मलयालम न्यूज चैनल ‘एशियानेट’ के प्रसारण पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया गया था।
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